गुजरात सरकार को HC से झटका, मेडिकल में NRI कोटा रद्द करने का आदेश खारिज

गुजरात सरकार ने प्रवासी भारतीय और स्पॉन्सर्ड एनआरआई के लिए एनआरआई कोटे के तहत मिलने वाले दाखि‍ले के आरक्षण को रद्द कर दिया था.

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गुजरात हाई कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट

गोपी घांघर

  • नई दिल्ली,
  • 16 अगस्त 2016,
  • अपडेटेड 4:55 PM IST

गुजरात की हाल ही बनी विजय रुपानी सरकार को हाई कोर्ट ने मंगलवार को झटका दिया है. आर्थिक तौर पर आरक्षण को गैर संवैधानिक बताने के बाद अब गुजरात हाई कोर्ट ने मेडिकल और पारामेडिकल कॉलेज में एनआरटाई कोटा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को खारिज कर दिया है.

गुजरात सरकार ने प्रवासी भारतीय और स्पॉन्सर्ड एनआरआई के लिए एनआरआई कोटे के तहत मिलने वाले दाखि‍ले के आरक्षण को रद्द कर दिया था. सरकार के इस फैसले को सात सेल्फ फाइनेंस कॉलेज ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था. सुनवाई के बाद कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार के फैसले को खारिज कर दिया.

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सुप्रीम कोर्ट ने की है 15 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, 2005-06 में मेडिकल, डेंटल ओर पारामेडिकल शिक्षा के लिए 15 फीसदी एनआरआई सीट आरक्षि‍त किया गया था. पिछले 10 साल से एनआरआई कोटे के तहत छात्रों का दाखि‍ला लिया जाता था. राज्य सरकार ने अचानक कोटा रद्द कर दिया था.

सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों की याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करता है.

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