अहमदाबाद: गरबा आयोजकों के लिए नई गाइडलाइन, पहली बार ट्रेंड फायर मार्शल को रखने का आदेश

अहमदाबाद फायर ब्रिगेड की तरफ से फायर सेफ्टी को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है. पंडाल के अंदर या बाहर किसी भी धूम्रपान वाले पदार्थ नहीं रखे जा सकेंगे और ना ही पटाखे का इस्तेमाल किया जा सकेगा. आयोजक पंडाल के अंदर और बाहर किचन, धूम्रपान के साधन या ज्वलशील पदार्थ नहीं रख नहीं पाएंगे.

Advertisement
गरबा आयोजन को लेकर अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने जारी की नई गाइडलाइंस (File Photo) गरबा आयोजन को लेकर अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने जारी की नई गाइडलाइंस (File Photo)

अतुल तिवारी

  • नई दिल्ली,
  • 26 सितंबर 2024,
  • अपडेटेड 2:07 PM IST

नवरात्रि में आयोजित होने वाले गरबा कार्यक्रमों के लिए अहमदाबाद फायर ब्रिगेड की तरफ से फायर सेफ्टी को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है. सभी गरबा आयोजकों को फायर सेफ्टी के नियमों का पालन करना होगा. नवरात्रि के दौरान फायर ब्रिगेड की टीम गरबा कार्यक्रम स्थलों का सरप्राइज चेकिंग करेगी. एक भी नियम का पालन नहीं होने पर गरबा तुरंत बंद करवाया जाएगा और बाद में गरबा की अनुमति नहीं दी जाएगी.

Advertisement

गरबा आयोजकों के लिए फायर ब्रिगेड द्वारा जारी गाइडलाइन
-नवरात्रि आयोजन द्वारा किसी भी मंडप, पंडाल में टेंपरेरी स्ट्रक्चर बनाया जाए. स्कूल, अस्पताल या ज्वलनशील पदार्थों के गोडाउन से दूर निर्माण करना होगा. मंडप के पास फायर के व्हीकल पहुंच पाए ऐसी व्यवस्था रखनी होगी.

-नवरात्रि आयोजन द्वारा मंडप का निर्माण किसी भी प्रकार की भट्टी, इलेक्ट्रिक सबस्टेशन, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक हाई टेंशन लाइन, रेलवे लाइन से दूर रखना होगा. दो स्ट्रक्चर के बीच 2 मीटर से कम अंतर नहीं रखा जा सकेगा.

-आयोजक द्वारा किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर स्टॉल नहीं बनाया जा सकेगा, स्ट्रक्चर के स्टेज के नजदीक या स्टेज के नीचे के हिस्से में आग लग सके ऐसा किसी भी प्रकार का प्रवाही या चीज का संग्रह नहीं किया जा सकेगा.

-पंडाल की कैपेसिटी के मुताबिक ही लोगों को प्रवेश देना होगा. एक व्यक्ति के हिसाब से कम से कम एक स्क्वायर मीटर जगह के हिसाब से ही प्रवेश मान्य रहेगा. नवरात्रि पंडल में फिक्स पार्टीशन नहीं किया जा सकेगा, इमरजेंसी के समय पर लोग सरलता से इमरजेंसी गेट की तरफ जा सके इसलिए खुले रास्ते बनाने होंगे.

Advertisement

यह भी पढ़ें: गरबा करते-करते 'शक्तिमान' बना लड़का, लोग कर रहे गजब स्टेप्स की तारीफ

-आयोजकों को पंडाल में रोज कितने लोगों ने प्रवेश किया उसका रिकॉर्ड रखना होगा. नवरात्रि आयोजकों को कम से कम दो गेट रखने होंगे, जो की एक दूसरे से विरुद्ध दिशा में बनाने होंगे. गेट के सामने के हिस्से में 5 मी ओपनिंग रखना अनिवार्य होगा.

-नवरात्रि आयोजन द्वारा स्ट्रक्चर के अंदर और बाहर आसानी से पढ़ा जा सके उसे तरह अचूक ऑटो ग्लास मटेरियल में नो स्मोकिंग जोन, एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट के बोर्ड लगाने होंगे.

-सिटिंग व्यवस्था से बाहर निकलने का रास्ता 15 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए. आयोजकों द्वारा सिटिंग व्यवस्था में 10 बैठक के बाद पैसेज बनाना होगा, जिसकी चौड़ाई कम से कम डेढ़ मीटर रखनी होगी.

-मंडप में टेंपरेरी स्ट्रक्चर के स्टेज, पर्दा और कारपेट को फायर रिटाइन्डन्ट पैंट कराना होगा. गरबा आयोजकों को इलेक्ट्रिक वायरिंग को लेकर गवर्नमेंट अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक इंजीनियर के पास से जांच करवाकर इंस्टॉलेशन IS1646-1982 के मुताबिक करना होगा.

-पंडाल में वायरिंग पीवीसी कंडक्टर या टफ रबर वल्केनाइजेशन वाला होना चाहिए, सभी जॉइंट पार्सलाइन इंसुलेटेड कनेक्टर से करने होंगे. डीजल जनरेटर को स्टेज और अन्य पंडाल से दूर रखना होगा.

यह भी पढ़ें: Video: सद्गुरु संग झूमे रणवीर, धोनी ने खेला डांड‍िया, अंबानी परिवार की गरबा नाइट

Advertisement

पंडाल में नहीं रख सकेंगे ज्वलनशील पदार्थ

इसके अलावा पंडाल के अंदर या बाहर किसी भी धूम्रपान वाले पदार्थ नहीं रखे जा सकेंगे और ना ही पटाखे का इस्तेमाल किया जा सकेगा. आयोजक पंडाल के अंदर और बाहर किचन, धूम्रपान के साधन या ज्वलशील पदार्थ नहीं रख नहीं पाएंगे. आयोजकों को मोशन फिल्म बताने के लिए स्क्रीन लगानी होगी, जिसमें सेफ्टी फिल्म प्रदर्शित करना अनिवार्य रहेगा. मंडप में रखी जाने वाली माता की मूर्ति के पास रखे जाने वाले दिए के नीचे रेती रखनी होगी, मंडप के संचालन के लिए कम से कम एक स्वयंसेवक राउंड द क्लॉक उपलब्ध रखना होगा.

मंडप में आने वाले लोगों को सूचना देने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम रखनी होगी. पंडाल में आग से सुरक्षा के लिए पानी का जत्था फ्लोर एरिया के 0.75 लीटर प्रति स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए.  

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement