बारिश से दिल्ली-NCR की हवा में सुधार, हटाए गए GRAP 3 के तहत लगने वाले ये प्रतिबंध

दिल्ली की हवा में मामूली सुधार होते ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM ) ने GRAP 3 के प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है. आईएमडी का पूर्वानुमान भी आने वाले दिनों में दिल्ली की औसत वायु गुणवत्ता को 'गंभीर' श्रेणी में जाने का संकेत नहीं दे रहा है. ऐसे में जनता को GRAP 3 के प्रतिबंधों से रियायत देने का फैसला किया गया है.

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पंकज जैन

  • नई दिल्ली,
  • 28 नवंबर 2023,
  • अपडेटेड 7:26 PM IST

ठंड के दस्तक देते ही दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की भी स्थिति बिगड़ गई थी. नवंबर महीने में धान कटाई की शुरुआत होने के साथ ही एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब हो गया था. दिवाली के बाद इसमें और भी इजाफा हुआ.  प्रदूषण का स्तर 400 AQI के पार भी चला गया था. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ( CAQM ) के मुताबिक अब राजधानी में प्रदूषण की स्थिति में पहले के मुकाबले थोड़ा सुधार हुआ है. हालांकि, अब भी आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में रहने की संभावना है.

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GRAP 3 के प्रतिबंधों को हटाने का फैसला

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने फिलहाल दिल्ली NCR में GRAP 3 के प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है.  दरअसल, राजधानी में औसतन AQI में मामूली सुधार हुआ है. ऐसे में जनता GRAP 3 के प्रतिबंधों के प्रतिबंधों से ज्यादा परेशान ना हो इसलिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ये फैसला लिया है. इस फैसले को तुरंत पूरे एनसीआर में लागू करने का फैसला भी लिया गया है. बता दें  GRAP को चार कैटेगरी में लागू किया जाता है. स्टेज 1-AQI का स्तर 201 से 300 के बीच है. स्टेज 2-AQI का स्तर 301 से 400 के बीच है. स्टेज 3-AQI का स्तर 401 से 450 के बीच है. स्टेज 4-AQI का स्तर 450 के ऊपर है. 

आईएमडी का पूर्वानुमान भी आने वाले दिनों में दिल्ली की औसत वायु गुणवत्ता को 'गंभीर' श्रेणी में जाने का संकेत नहीं दे रहा है. ऐसे में जनता को GRAP 3 के प्रतिबंधों से रियायत देने का फैसला किया गया है. राजधानी में आज औसतन AQI स्तर 318 दर्ज की गई. वहीं 27 नवंबर को यह AQI का स्तर 329 दर्ज किया गया था. 

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GRAP 4 के प्रतिबंध सबसे सख्त

बता दें कि  GRAP 4 के प्रतिबंध सबसे सख्त होते हैं. इसके लागू होते हीदिल्ली में ट्रकों की एंट्री बंद हो जाती है. सिर्फ जरूरी सामान लाने-ले जाने वाले ट्रक आ सकते हैं दिल्ली में रजिस्टर्ड मीडियम और हेवी गुड व्हीकल्स के चलने पर प्रतिबंध होता है. जरूरी सामान ढोने वाले व्हीकल को ही छूट रहती है. दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल पर चलने वाली कारों पर प्रतिबंध रहता है. सिर्फ BS VI इंजन गाड़ियों और जरूरी सेवा में लगी गाड़ियों को छूट रहती है. इंडस्ट्री और फैक्ट्रियां बंद हो जाती है. 

GRAP 4  प्रतिबंध में कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी पर भी रोक रहती है. सिर्फ हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ब्रिज, पाइपलाइन बनाने का काम चलता रहता है. एनसीआर में राज्य सरकार के दफ्तरों में सिर्फ 50% कर्मचारी ही आ सकता है. बाकी घर से काम करेंगे. केंद्र के कर्मचारियों का फैसला केंद्र सरकार करती है. स्कूल, कॉलेज या शिक्षण संस्थान और गैर-जरूरी कमर्शियल एक्टिविटी को बंद या चालू रखने पर सरकार फैसला लेती है.

बता दें कि शून्य और 50 के बीच एक AQI को 'अच्छा', 51 और 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 और 200 के बीच 'मध्यम', 201 और 300 के बीच 'खराब', 301 और 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 और 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है. 500 से ऊपर कुछ भी 'गंभीर प्लस' में माना जाता है.

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