दिल्ली के RWA कैसे नगर निगम से जुड़ पाएंगे? MCD ने बताई पूरी प्रोसेस

सहभागिता योजना का लाभ उठाने के लिए RWA को MCD पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा. पंजीकरण प्रक्रिया में RWA को जरूरी विवरण, संबंधित RWA द्वारा कवर की गई आवासीय इकाइयों/मकानों/संपत्तियों (UPIC) की कुल संख्या का ब्यौरा देना होगा. आरडब्ल्यूए के पंजीकरण के अनुरोध को सर्कल अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा.

Advertisement
दिल्ली नगर निगम ने सहभागिता योजना के बारे में जानकारी दी है. दिल्ली नगर निगम ने सहभागिता योजना के बारे में जानकारी दी है.

राम किंकर सिंह

  • नई दिल्ली,
  • 14 जनवरी 2023,
  • अपडेटेड 4:00 AM IST

दिल्ली नगर निगम ने महत्वाकांक्षी 'सहभागिता' योजना में RWA के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल को शुक्रवार को लॉन्च कर दिया है. दिल्ली नगर निगम की आधिकारिक बेवसाइट पर जाकर इस लिंक के जरिए लाभार्थी RWA योजना के लिए पंजीकरण कर सकते हैं. निगम द्वारा सहभागिता योजना के लिए समर्पित RWA के पंजीकरण के लिए एक परेशानी मुक्त ऑनलाइन प्रणाली और ऐप तैयार किया गया है.

Advertisement

सहभागिता योजना के तहत वैसे सभी RWA जो 90 प्रतिशत संपत्ति कर भुगतान करते हैं, वे सभी भुगतान किए गए संपत्ति कर की 10 प्रतिशत राशि, जिसकी अधिकतम सीमा 1,00,000 रुपये है, उसे प्रोत्साहन राशि के रूप में विकास कार्य के लिए उपभोग कर सकते हैं. ये प्रोत्साहन राशि सिर्फ संबंधित RWA को क्षेत्र में कम से कम 90% संपत्ति कर संग्रह करने के एवज में उपलब्ध होगी. साथ ही क्षेत्र में विकासात्मक कार्य करने के लिए ही इस प्रोत्साहन राशि को खर्च किया जा सकता है. 

इसके अलावा, भुगतान किए गए टैक्स के 5% का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी उपलब्ध होगा. यदि संबंधित कॉलोनी में स्रोत पर 100 प्रतिशत कचरे का पृथकीकारण करने, कॉलोनी में गीले कचरे से 100 प्रतिशत कंपोस्टिंग, रिसाइकिल योग्य सूखे कचरे का 100 प्रतिशत पुनर्चक्रण और बचे हुए सूखे कचरे का 100 फीसदी दिल्ली नगर निगम या उसकी अधिकृत एजेंसी को सौंप दिया जाता है.
 
सहभागिता योजना का लाभ उठाने के लिए RWA को MCD पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा. पंजीकरण प्रक्रिया में RWA को जरूरी विवरण, संबंधित RWA द्वारा कवर की गई आवासीय इकाइयों/मकानों/संपत्तियों (UPIC) की कुल संख्या का ब्यौरा देना होगा. आरडब्ल्यूए के पंजीकरण के अनुरोध को सर्कल अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा. स्वीकृति के बाद, RWA अपने वार्ड/अंचल/कॉलोनी के यूपिक विवरण को जोड़ या संशोधित कर सकेंगे और इसे संबंधित अंचल अधिकारी को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर सकेंगे. सर्किल अधिकारी (सीओ) RWA द्वारा प्रस्तुत यूपिक विवरण में संशोधन के लिए अनुमोदन/अनुरोध करेंगे.

Advertisement

अनुमोदन के बाद, RWA संबंधित पंजीकृत संपत्ति मालिक द्वारा चालू निर्धारण वर्ष में जमा किए गए संपत्ति कर के विवरण की निगरानी कर सकता है, संपत्ति कर का भुगतान/देय कर की कुल गणना का विवरण भी प्रदर्शित किया जाएगा. एक बार जब 90% आवास इकाइयां संपत्ति कर जमा कर देंगी तो सिस्टम RWA, सहभागिता सेल और सीओ को भी एक मैसेज भेजेगा. 

सिस्टम RWA को अपशिष्ट निपटान/प्रबंधन के लिए 5% की दर से अतिरिक्त प्रोत्साहन का दावा करने के लिए पीडीएफ प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की भी अनुमति देगा. सभी पंजीकृत RWA के विवरण देखने और संपत्ति कर जमा करने के विवरण, 10% अनुपालन (कॉम्पल्यांस) के लिए आरडब्ल्यूएएस द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों और/या अतिरिक्त 5% का दावा करने के लिए मुख्यालय स्तर पर  एक डैशबोर्ड सुविधा उपलब्ध होगी. सहभागिता प्रकोष्ठ भी इन प्रस्तावों की निगरानी कर सकेगा.

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement