दिल्ली: प्रॉपर्टी टैक्स के जुर्माने और ब्याज पर 100 फीसदी की छूट

साउथ एमसीडी ने 2017-18 में संपत्त‍ि धारकों को ब्याज और जुर्माने पर 100 फीसदी की छूट दी थी. इसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी तक रखी गयी थी. हालांकि शुक्रवार को साउथ एमसीडी ने संपत्त‍ि धारकों को ब्याज और जुर्माने पर 100 फीसदी की छूट की समयसीमा को बढ़ाकर अब 31 मार्च तक कर दिया है. अब 31 मार्च 2018 तक प्रॉपर्टी टैक्स की कुल देय राशि एक साथ देने पर उसपर लगने वाले ब्याज और जुर्माने से 100 फीसदी की छूट मिलेगी.

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प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर

रवीश पाल सिंह / अंकुर कुमार

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  • 02 फरवरी 2018,
  • अपडेटेड 11:44 PM IST

साउथ एमसीडी ने उसके अंतर्गत आने वाले संपत्त‍ि धारकों को बड़ी राहत दी है. कुछ दिन पहले संपत्त‍ि कर माफी योजना को अब आगे बढ़ा दिया गया है.

साउथ एमसीडी ने 2017-18 में संपत्त‍ि धारकों को ब्याज और जुर्माने पर 100 फीसदी की छूट दी थी. इसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी तक रखी गयी थी. हालांकि शुक्रवार को साउथ एमसीडी ने संपत्त‍ि धारकों को ब्याज और जुर्माने पर 100 फीसदी की छूट की समयसीमा को बढ़ाकर अब 31 मार्च तक कर दिया है. अब 31 मार्च 2018 तक प्रॉपर्टी टैक्स की कुल देय राशि एक साथ देने पर उसपर लगने वाले ब्याज और जुर्माने से 100 फीसदी की छूट मिलेगी.

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स्थायी समिति अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता के मुताबिक पहले ये योजना सिर्फ अवैध कॉलोनियों और गांवों की सिर्फ रिहायशी संपत्त‍ियों पर लागू थी, लेकिन अब यह योजना अवैध कॉलोनियों और गांवों के साथ साथ अनधिकृत नियमित कॉलोनियों में भी सभी प्रकार की सम्पतियों पर लागू होगी.

अनधिकृत कॉलोनियों, नियमित अनधिकृत कॉलोनियों, शहरीकृत गांवों और ग्रामीण गांवों के करदाताओं में हाउस टैक्स जमा कराने को लेकर ज्यादा रुझान नहीं रहता, जिसके चलते उनपर ब्याज के साथ जुर्माना बढ़ता जाता है.ये योजना लायी गयी है ताकि बिना ब्याज और जुर्माने के कारण ही सही सम्पत्ति धारक कम से कम प्रॉपर्टी टैक्स ही जमा कर दें.

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