कोरोना से दिल्ली सरकार अपने नागरिकों के जीवन के अधिकार की रक्षा करने में विफल रही: HC

दिल्ली में जारी ऑक्सीजन के संकट पर शुक्रवार को भी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. शुक्रवार को ऑक्सीजन रिफिलर्स ने अपना पक्ष रखा और कहा कि उनके द्वारा दिल्ली सरकार को सभी जानकारी हर रोज साझा की जा रही है.

Advertisement
ऑक्सीजन संकट पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई (PTI) ऑक्सीजन संकट पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई (PTI)

नलिनी शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 30 अप्रैल 2021,
  • अपडेटेड 6:51 PM IST
  • ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई
  • अदालत ने कहा- जरूरतमंद अस्पताल को ऑक्सीजन दें

दिल्ली में जारी ऑक्सीजन के संकट पर शुक्रवार को भी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. शुक्रवार को ऑक्सीजन रिफिलर्स ने अपना पक्ष रखा और कहा कि उनके द्वारा दिल्ली सरकार को सभी जानकारी हर रोज साझा की जा रही है. हाईकोर्ट ने कहा है कि हम चाहते हैं हर कोई साथ में काम करे, ये कोई जंग नहीं है. 

अदालत में जानकारी दी गई है कि एक ऑक्सीजन सप्लायर ने ऑक्सीजन का दाम बढ़ा दिया है, जिसके बाद एमिकस क्यूरी द्वारा अदालत को सुझाव दिया गया है कि ऑक्सीजन के रेट को एक समान कर देना चाहिए, ताकि कोई ओवरचार्ज ना करे.

Advertisement

जीवन के अधिकार की रक्षा करने में विफल: HC 
कोरोना संकट पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार अपने नागरिकों के जीवन के अधिकार की रक्षा करने में विफल रही है. हम इस स्थिति में अपनी पूरी लाचारी दर्ज करना चाहेंगे. 

व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का सुझाव
दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लायर्स और अस्पतालों के बीच संचार के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का सुझाव दिया है, जो पारदर्शिता और जवाबदेही रखने में मदद करेगा.  

रेमडेसिविर और ऑक्सीजन पर आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस से कहा कि जमाखोरों से जब्त की गई रेमडेसिविर को मरीजों के इलाज के लिए उपलब्ध कराई जाए. कोर्ट ने किसी भी कोरोना मरीज के परिजन से ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त नहीं करने का आदेश दिया.

दिल्ली HC में वकील ने COVID संकट के दौरान अधिकारियों की लापरवाही की जांच के लिए एक SIT का गठन करने की मांग की. जवाब में HC ने कहा कि पहले यह ऑक्सीजन और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति के बारे में जरूरी पहलुओं पर गौर करेगा. 

Advertisement

दिल्ली HC ने दिल्ली सरकार को तुरंत रेस्क्यू अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कहा. मैक्स अस्पताल ने दावा किया कि कई अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट है, हमें आवंटित हिस्सा नहीं मिल रहा है. जिस पर कोर्ट ने सुझाव दिया कि बेहतर समन्वय के लिए ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं और अस्पतालों के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए. एमिकसने कोर्ट को बताया कि ऑक्सीजन टैंकरों को जीपीएस के माध्यम से रियल टाइम में ट्रैक किया जा रहा है. 

वहीं, दिल्ली सरकार के वकील ने 5 अस्पतालों (4 मैक्स अस्पतालों और बीएलके) को ऑक्सीजन आपूर्ति का डेटा साझा किया. दिल्ली सरकार ने कहा कि हमारा मुख्य सप्लायर INOX है लेकिन बाकी सभी लोग INOX से बेहतर आपूर्ति कर रहे हैं. मुझे नहीं पता कि INOX की सप्लाई कहां हो रही है या तो यह कालाबाजारी है या कुछ और. इस पर HC ने पूछा ऑक्सीजन कहां जा रही है? INOX के वकील को तुरंत पेश किया जाए. 

INOX के वकील ने कहा कि वे दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए बयान पर हैरान हैं जबकि वे सभी गलती के लिए दोषी हैं. दिल्ली सरकार अपने पिज्जा डिलीवरी की तरह ऑक्सीजन सप्लाई श्रृंखला को बदल रही है. 

दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह तुरंत उन अस्पतालों को ऑक्सीजन दे, जिन्हें तुरंत इसकी जरूरत है. अदालत ने कहा कि ऑक्सीजन सप्लायर और अस्पतालों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनना चाहिए, ताकि दोनों के बीच में संपर्क रहे.

आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के संकट के बीच बीते कई दिनों से ऑक्सीजन को लेकर संघर्ष चल रहा है. कई अस्पतालों के पास ऑक्सीजन बिल्कुल ऐन मौके पर पहुंच रही है, जबकि कई अस्पतालों को ऑक्सीजन की सुचारू सप्लाई के लिए हाईकोर्ट का रुख करना पड़ रहा है. 

Advertisement


 

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement