दिल्ली: 1500 रुपये तक किराए वाले होटल के कमरे पर अब नहीं लगेगा लग्जरी टैक्स

दिल्ली में अब अब छोटे और बजट होटल्स में कमरा लेना सस्ता हो जाएगा क्योंकि दिल्ली सरकार ने लग्जरी टैक्स की सीमा में बदलाव कर दिया है. इसके बाद अब डेढ़ हजार रुपये प्रतिदिन के किराए वाले कमरों पर लग्जरी टैक्स नहीं लगेगा. पहले 750 रुपए तक किराए वाले कमरों पर ये नियम लागू होता था.

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कपिल शर्मा / रोहित गुप्ता

  • नई दिल्ली,
  • 22 अगस्त 2016,
  • अपडेटेड 6:05 PM IST

दिल्ली में अब अब छोटे और बजट होटल्स में कमरा लेना सस्ता हो जाएगा क्योंकि दिल्ली सरकार ने लग्जरी टैक्स की सीमा में बदलाव कर दिया है. इसके बाद अब डेढ़ हजार रुपये प्रतिदिन के किराए वाले कमरों पर लग्जरी टैक्स नहीं लगेगा. पहले 750 रुपए तक किराए वाले कमरों पर ये नियम लागू होता था.

सोमवार को दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन लग्जरी टैक्स संशोधन बिल पेश किया गया. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया. इस विधेयक में संसोधन कर दिल्ली सरकार ने लग्जरी टैक्स स्लैब में बदलाव किया है. दिल्ली सरकार के नए प्रस्ताव के मुताबिक टैक्स के स्लैब को 750 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है. यानी अब होटलों में 1500 रुपये तक के कमरे लेने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.

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छोटे और बजट होटल संचालकों की लंबे समय से ये मांग थी कि टैक्स स्लैब में बदलाव किया जाए क्योंकि छोटे और कम किराए वाले होटल पर लग्जरी टैक्स लगने से टैरिफ बढ़ जाता था और होटल व्यवसाय प्रभावित होता था. इस बदलाव से होटल मालिक और ग्राहक दोनों को फायदा होगा.

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