100 नंबर पर रिस्पॉन्स टाइम को लेकर HC सख्त, कहा- परफॉर्मेंस सुधारने की जरूरत

पुलिस ने बुधवार को हाई कोर्ट को बताया कि ज्यादा से ज्यादा उन्हें 100 नंबर पर कॉल करने वाले लोगों तक पहुंचने मे 37 मिनट का समय लगता है.

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दिल्ली सरकार ने की पुलिस की मांग दिल्ली सरकार ने की पुलिस की मांग

लव रघुवंशी / पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 27 जुलाई 2016,
  • अपडेटेड 5:03 PM IST

पुलिस की हेल्पलाइन नंबर सेवा 100 पर आने वाले कॉल पर रिस्पॉन्स टाइम को लेकर हाई कोर्ट ने सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने कहा कि आपको परेशानी या खतरे मे डरे लोगों तक पहुंचने में 30 मिनट से ज्यादा लगते हैं. पीसीआर वैन क्राइम डिटेक्शन के लिए होनी चाहिए. एम्बुलेंस का काम पीसीआर वैन से किया जाएगा तो आप समय पर लोगों के पास कैसे पहुंचेंगे.

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पुलिस ने बुधवार को हाई कोर्ट को बताया कि ज्यादा से ज्यादा उन्हें 100 नंबर पर कॉल करने वाले लोगों तक पहुंचने मे 37 मिनट का समय लगता है. पुलिस ने बताया कि हालांकि 78 फीसदी कॉल मे वो शून्य से 5 मिनट के समय में पहुंच जाते हैं. 19 फीसदी कॉल में वो 5 से 10 मिनट मे पहुंच जाते हैं. और करीब 2 फीसदी कॉल मे उन्हें पहुंचने में करीब 37 मिनट तक का वक्त लग जाता है.

सरकार के कामकाज से कोर्ट नाराज
कोर्ट ने कहा कि पुलिस के लिए हर कॉल महत्वपूर्ण होनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि भारत वो देश है, जहां लोग पेपर पर काम दिखाने मे व्यस्त हैं. लेकिन सरकारी तंत्र उसको अमल में लाने में नाकाम रहता है. कोर्ट ने ये टिप्पणी इसलिए की क्योंकि पुलिस ने कोर्ट को बताया की पीसीआर वन सिर्फ घटनास्थल पर ही नहीं जाती, बल्कि वो पीड़ित को अस्पताल ले जाने से लेकर इलाज शुरू कराने तक का काम करती है.

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दिल्ली सरकार ने मांगी पुलिस
दिल्ली सरकार के वकील ने इस पर कोर्ट में कहा की अगर पुलिस उन्हें दे दी जाए तो वो हालात 6 महीने मे सुधार देंगे. पुलिस ने कोर्ट को बताया की फिलहाल एक हजार पीसीआर वैन पुलिस के पास हैं, लेकिन 541 पीसीआर वैन की पुलिस को और जरूरत है. दिल्ली पुलिस ने बताया की अभी एक पीसीआर वैन के पास करीब आधा किलोमीटर से 7 किलोमीटर का एरिया है. कोर्ट ने कहा की बेहतर सेवा के लिए ये एक किलोमीटर या उससे कम होना चाहिए.

कोर्ट ने कहा- सुधारें परर्फोमेंस
पुलिस ने बताया की अमेरिका और इंग्लैंड मे भी करीब 9 से 10 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम पुलिस को लगता है. कोर्ट ने कहा कि आपको अपनी परफॉर्मेंस सुधारने की जरूरत है. कोर्ट ने पुलिस से ये भी पूछा है कि बाकी के देशों मे रिस्पॉन्स टाइम क्या है ये कोर्ट को अगली तारीख पर पुलिस हलफनामे की शक्ल मे कोर्ट को बताएं.

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