कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार 5 सदस्यीय समिति बनाने जा रही है. महिला एवं बाल विकास विभाग ने दिल्ली सरकार के सभी विभागों, स्वायत्तशासी निकायों सहित निजी क्षेत्र की कंपनियों को निर्देश भी जारी किए हैं.
सभी जिला मजिस्ट्रेटों को भी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत वैधानिक जरूरतों की पूर्ति के लिए स्थानीय समिति के गठन का निर्देश दिया गया है.
दिल्ली महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक की.
कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि उन्होंने दिल्ली महिला एवं बाल विकास विभाग को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 का पालन कराने और उसकी निगरानी के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है. इस समिति में सरकारी अधिकारियों सहित गैर सरकारी संगठनों और सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि शामिल होंगे.
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महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि उन्होंने पहले चरण में सरकार के सभी विभाग के प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक बुलाने का आदेश दिया है, ताकि संबंधित विभाग के प्रमुख अपने-अपने विभागों में अधिनियम का पालन करने के संबंध में अवगत हो सकेंगे.
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पंकज जैन