दिल्ली में फिर शुरू हो 'चीफ मिनिस्टर कोरोना असिस्टेंस स्कीम', HC में लगी अर्जी

याचिका में मांग की गई है कि राजधानी दिल्ली में जरूरतमंद लोगों को राशन दिया जाए. साथ ही एक हेल्प डेस्क बनाई जाए ताकि जो लोग अभी तक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं उनको हेल्प डेस्क से सहायता मिल सके.

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लोगौं को राहत दिलाने के लिए याचिका (फाइल फोटो-PTI) लोगौं को राहत दिलाने के लिए याचिका (फाइल फोटो-PTI)

पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 16 जुलाई 2020,
  • अपडेटेड 2:20 PM IST

  • जरूरतमंदों को राशन दिलाने की मांग
  • हेल्प डेस्क बनाकर PDS में मिले मदद

दिल्ली में फिर से 'चीफ मिनिस्टर कोरोना असिस्टेंस स्कीम' की शुरुआत करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि 'चीफ मिनिस्टर कोरोना असिस्टेंस स्कीम' को दोबारा शुरू किया जाए या नहीं ?

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याचिका में मांग की गई है कि राजधानी दिल्ली में जरूरतमंद लोगों को राशन दिया जाए. साथ ही एक हेल्प डेस्क बनाई जाए ताकि जो लोग अभी तक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं उनको हेल्प डेस्क से सहायता मिल सके. याचिका में ये भी कहा गया है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद बहुत ऐसे लोग हैं जिनके सामने रोजगार की समस्या है. याचिका में ये भी मांग की गई है कि राजधानी दिल्ली में खाना वितरण कैंप भी लगाना जाना चाहिए. दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वकील ने हाईकोर्ट से कहा कि मई महीने में इस स्कीम के बंद होने के बावजूद जरूरतमंद लोगों को सरकार राशन दे रही है.

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दूसरी ओर दिल्ली की साकेत कोर्ट ने उन 92 इंडोनेशियाई नागरिकों को बेल दे दी जो तबलीगी जमात मामले में आरोपी बनाए गए थे. कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को 10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी. इंडोनेशियाई नागरिकों की ओर से अधिवक्ता अशिमा मंडला, मंदाकिनी सिंह और फाहिम खान कोर्ट में पेश हुए थे. इस मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होनी है.

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