बिहार में प्लास्टिक बैग पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना

बिहार में नीतीश कुमार की सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद अब प्लास्टिक कैरी बैग बैन का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी वसूला जाएगा. राजधानी पटना में प्लास्टिक कैरी बैग को कड़ाई से लागू करने के लिए पटना जिला प्रशासन और नगर निगम ने व्यापक व्यवस्था की है.

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फाइल फोटो फाइल फोटो

सुजीत झा

  • पटना,
  • 14 दिसंबर 2018,
  • अपडेटेड 12:26 AM IST

बिहार में प्लास्टिक कैरी बैग पर शुक्रवार से प्रतिबंध लग जाएगा. प्लास्टिक कैरी बैग बैन का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी वसूला जाएगा. राजधानी पटना में प्लास्टिक कैरी बैग को कड़ाई से लागू करने के लिए पटना जिला प्रशासन और नगर निगम ने व्यापक व्यवस्था की है. प्लास्टिक बैन से पर्यावरण की स्थिति में सुधार आएगा इसलिए आम जनता तो खुश है लेकिन दुकानदार परेशान हैं.

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पटना के बाजार में दुकानदार अब प्लास्टिक बैग में सामान तौल कर ग्राहकों को नहीं दे पाएंगे. केवल पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में 50 माईक्रोन के प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया गया है. सरकार के इस फैसले से कई दुकानदारों ने जूट का बैग लेकर वैकल्पिक व्यवस्था की है लेकिन कई दुकानदार सरकार के इस फैसले पर सवाल भी उठा रहे हैं.

पटना के दुकानदार सुधीर कुमार का कहना है कि हम सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं. हम लोग जूट का बैग पहले से ही मंगवा लिए हैं, अब यही चलाएंगे. हम लोग पूरी तरह सरकार के साथ हैं. हम भी चाहते हैं कि प्लास्टिक बैन हो, उससे बहुत गंदगी फैलती है. इसलिए हम लोग पहले से ही तैयारी कर ली है.

सरकार के इस फैसले से आम जनता भी खुश है. हांलाकि, अब बाजार से सामान लाने के लिए झोला घर से लेकर आना होगा. इसे लेकर लोगों को थोड़ी चिन्ता जरूर है लेकिन प्लास्टिक से हो रहे पर्यावरण के नुकसान को देखते हुए सरकार के इस फैसले को सही ठहराने वालों की भी कमी नहीं है.

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पटना के राजेश कुमार कहते हैं कि एक जूट का बैग हम लोग घर से निकलने समय साथ में रखना शुरू कर दिए हैं. सरकार की अच्छी पहल है. हम लोग सरकार का साथ देंगे. फाइन की नौबत नहीं आएगी. हम लोग जागरूक ग्राहक हैं. जागरूक नागरिक हैं. इसमें हमारा ही भला है. हमने अभी से ही जूट का बैग रखना शुरू कर दिया है.

पटना की ही रचना राज कहती हैं कि प्लास्टिक पर बैन पिछले 2 महीने से लगा हुआ है. उसके बाद हम लोगों ने 1000, 500 जूट और कपड़े के बैग लोगों को बटवा चुकी हूं. कल से पूरी तरह बैन हो रहा है तो यह सही है. लोग अपने साथ बैग लेकर साथ निकले, यह सब के लिए अच्छा है, पर्यावरण के लिए अच्छा है.

सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश पर प्लास्टिक पर बैन लगाने की घोषणा अक्टूबर में ही की थी, लेकिन इतने दिन सरकार ने प्लास्टिक उत्पादकों को अपने तैयार माल को खपत करने के लिए समय दिया था. जुर्माने का जो प्रावधान है उसके अनुसार व्यापारिक उपयोगकर्ता पर 2000 से 5000 तक जुर्माने का प्रावधान है. जबकि धरेलू उपयोगकर्ता पर 100 रुपये से 500 रुपये तक जुर्माना लिया जा सकता है.

हांलाकि, पटना नगर निगम ने दुकानदारों की परेशानी को देखते हुए कहा कि जुर्माना 23 दिसंबर से वसूला जाएगा. पटना नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि पिछले 15 दिनों से पटना शहर में नगर निगम द्वारा प्लास्टिक बैग से संबंधित एक जागरूकता अभियान चलाया गया है जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जो बड़े थोक विक्रेता हैं और जो दुकानदार हैं, उन्हें नोटिस भी किया गया है.

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उन्होंने बताया कि नगर निगम चाहती है कि यह जो नियम है उसे सही ढंग से लागू किया जा सके. 23 दिसंबर से इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.

बिहार में प्लास्टिक बैंन के साथ-साथ प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में जलाने पर भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इसमें पहली बार पकड़े जाने पर 2000, दूसरी बार में 3000 हजार और तीसरी बार पकड़े जाने पर 5000 हजार जुर्माने का प्रावधान है. पटना में वायू प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है. इस खतरे को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है. हालांकि देखना यह होगा कि इसे कितनी कड़ाई से लागू करवाया जाता है.

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