समस्तीपुर: JDU के पूर्व विधायक रामबालक सिंह को 5 साल की सजा, 21 साल बाद पाए गए थे दोषी

एडीजे 3 के जस्टिस प्रणव कुमार ने 21 साल पुराने मामले में आर्म्स एक्ट 324 के तहत दोषी पाते हुए जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई लालबाबू सिंह को पांच साल की सजा सुनाई. साथ ही 15 हजार का जुर्माना भी लगाया. पूर्व विधायक इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे.

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जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई को 5 साल की सजा जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई को 5 साल की सजा

जहांगीर आलम

  • समस्तीपुर,
  • 14 सितंबर 2021,
  • अपडेटेड 9:04 AM IST
  • 21 साल पहले सीपीएम नेता पर हुआ था हमला
  • 10 सितंबर को कोर्ट ने पूर्व विधायक को ठहराया था दोषी

समस्तीपुर में विभूतिपुर से जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह को 21 साल पुराने मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है. पूर्व विधायक रामबालक सिंह को 10 सितंबर को दोषी करार दिया गया था. तब से वे जेल में बंद हैं. 

एडीजे 3 के जस्टिस प्रणव कुमार ने 21 साल पुराने मामले में आर्म्स एक्ट 324 के तहत दोषी पाते हुए जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई लालबाबू सिंह को पांच साल की सजा सुनाई. साथ ही 15 हजार का जुर्माना भी लगाया. पूर्व विधायक इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे.

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साल 2000 में सीपीएम नेता पर हुआ था हमला

साल 2000 में समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना के शिवनाथपुर गांव मे सीपीएम नेता ललन सिंह पर जानलेवा हमला हुआ था. ललन सिंह ने रामबालक सिंह और उनके भाई लालबाबू सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. इस मामले में सुनवाई 21 साल तक चली. सोमवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई लालबाबू सिंह दोषी पाया था. 
 
गरीब को भी मिल सकता है न्याय- शिकायतकर्ता

सीपीएम नेता ललन सिंह ने कहा, हम संतुष्ट है हर आदमी को न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए. 21 साल बाद हमें न्याय मिला. आरोपी बहुत बड़े दबंग व्यक्ति थे. प्रशासन से ये बरी हो गए थे. लेकिन 21 साल बाद मुझे लगा कि गरीब को भी न्यायालय से न्याय मिल सकता है. 

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