अलकतरा घोटाले में CBI स्पेशल कोर्ट ने चार लोगों को सुनाई 3 साल की सजा

जिन्हें सजा सुनाई गई उनपर वर्ष 2005-06 में हजारीबाग रोड डिवीजन के झिनू-इटखोरी रोड़ बनाने के नाम पर फर्जी रुप से 60 लाख रुपये का गबन करने का आरोप था.

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सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला

धरमबीर सिन्हा

  • पटना,
  • 21 दिसंबर 2016,
  • अपडेटेड 2:28 PM IST

बहुचर्चित अलकतरा घोटाले के एक मामले में बुधवार को रांची की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने दो इंजीनियरों समेत चार लोगों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है. यह घोटाला झारखंड राज्य बनने के बाद सुर्ख़ियों में था, जिसमें आरोप था कि इस घोटाले में कई सफेदपोश शामिल है जिनकी राज्य के पथ निर्माण विभाग में अच्छी पैठ थी.

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60 लाख रुपये का गबन करने का आरोप था
जिन्हें सजा सुनाई गई उनपर वर्ष 2005-06 में हजारीबाग रोड डिवीजन के झिनू-इटखोरी रोड़ बनाने के नाम पर फर्जी रुप से 60 लाख रुपये का गबन करने का आरोप था. वर्ष 2009 में सीबीआई ने इस संबंध में मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी. सीबीआई के स्पेशल जस्टिस रंजना अस्थाना की कोर्ट ने जांच में आरोप को सही पाया.

तीन-तीन साल की सजा
इस मामले में जूनियर इंजीनियर श्याम सुंदर प्रसाद, असिस्टेंट इंजीनियर सुधीर खलखो, कॉन्ट्रेक्टर संजय रामपाल, कॉन्ट्रेक्टर पुरुषोत्तम लाल सरोज को तीन-तीन साल की सजा के साथ-साथ आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है.

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