मीडिया के खिलाफ रकुल प्रीत की याचिका पर सुनवाई, माफी मांगने का दिया आदेश

ड्रग केस के सिलसिले में रकुल प्रीत सिंह ने उनके खिलाफ बेबुनियाद मीडिया रिपोर्ट को लेकर कोर्ट में याचिका दायर करवाई थी. इस याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

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रकुल प्रीत सिंह रकुल प्रीत सिंह

पूनम शर्मा

  • मुंबई,
  • 11 दिसंबर 2020,
  • अपडेटेड 7:00 PM IST

बॉलीवुड ड्रग केस में फंसी रकुल प्रीत सिंह से जुड़ी एक याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है. रकुलप्रीत सिंह ने दो महीने पहले सुशांत मामले के ड्रग एंगल की जांच में अपना नाम सामने आने के बाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी कि उनके खिलाफ न्यूज और आर्टिकल न प्रकाशित किए जाएं. कोर्ट ने इसमें मंत्रालय समेत मामले से जुड़े दूसरे लोगों को यह आदेश दिया था कि वे इस मामले में उठाए गए कदमों के बारे में बताएं.

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ड्रग केस के सिलसिले में रकुल प्रीत सिंह ने उनके खिलाफ बेबुनियाद मीडिया रिपोर्ट को लेकर कोर्ट में याचिका दायर करवाई थी. इस याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अब इसी मामले में एक्शन लेते हुए न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने उन चैनल्स को फटकार लगाई है, जिन्होंने उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण खबरें चलाई थीं. NBSA ने इन चैनलों को 17 दिसंबर को ऑन एयर माफी मांगने के निर्देश दिए हैं. रकुल की ओर कोर्ट में उनका पक्ष उनके वकील अमन हिंगोरानी ने रखा.

रकुल के वकील अमन हिंगोरानी ने बताया कि कोर्ट के आदेश ऑनलाइन अपलोड कर दिए गए हैं. सात दिनों के अंदर ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को मंत्रालय पहुंचना है. जी न्यूज चैनल के खिलाफ आदेश है. दूसरों के लिए खबर हटाने का आदेश है. हिंगोरानी ने आगे बताया कि जस्टिस सीकरी द्वारा एनबीए के आदेशों के बाद क्या कार्रवाई हो रही है, वो 10 दिसंबर को अपलोड किया गया था. सात दिनों के भीतर उन्हें केंद्र भेजा जाना है. एनबीए के अधिवक्ता राहुल भाटिया ने कहा है कि समय की कमी होने पर हम आदेश को फाइल नहीं कर पाए.

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ASG चेतन शर्मा का कहना है कि मंत्रालय द्वारा मन की स्वतंत्र स्वीकृति होने दें. कोर्ट ने केंद्र से एक अपडेट किया हुई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है. कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया है कि NBA आदेश को स्टेटस रिपोर्ट के साथ रिकॉर्ड में रखा जाए. ऐसे में केंद्र अपनी स्टेटस रिपोर्ट अपडेट करेगा और याचिकाकर्ता इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकती हैं.

रकुलप्रीत के वकील अमन हिंगोरानी कहा है कि मुझे उन चैनलों के बारे में बताना होगा जो एनबीए का हिस्सा नहीं हैं. अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी. बता दें कि रकुल प्रीत सिंह का नाम ड्रग्स मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती संग एनसीबी की पूछताछ के दौरान आया था. इसके बाद रकुल को बुलाकर उनसे भी पूछताछ हुई. मीडिया में रकुल के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर काफी खबरें चल रही थी, जिनके लिए उन्होंने कोर्ट में याचिका डाली थी.

 

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