शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पिछले साल क्रूज ड्रग्स मामले में फंसे. 2 अक्टूबर 2021 को उन्हें हिरासत में लिया गया था. 28 दिन वे जेल में रहे. महीनों चली कानूनी लड़ाई के बाद आर्यन खान को इस साल मई में NCB ने क्लीनचिट दे दी. क्लीनचिट पाने के बाद आर्यन ने स्पेशल NDPS कोर्ट में पासपोर्ट लौटाने और जमानत बांड रद्द करने की याचिका डाली. जिस पर कोर्ट का फैसला आ गया है.
आर्यन के लिए राहत
स्पेशल NDPS कोर्ट ने कोर्ट रजिस्ट्री को आर्यन खान का पासपोर्ट लौटाने का आदेश दिया है. मालूम हो, स्टारकिड का पासपोर्ट उनके ड्रग्स केस में पकड़े जाने के बाद कोर्ट में सब्मिट कर दिया गया था. ये सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए राहत की खबर है. अब वे विदेश जा सकेंगे.
कोर्ट में एनसीबी ने क्या कहा था?
आर्यन खान के पासपोर्ट लौटाने की याचिका के बाद कोर्ट ने एनसीबी से जवाब मांगा था. सुनवाई के दौरान NCB ने आर्यन खान को पासपोर्ट लौटाए जाने पर कोई विरोध नहीं जताया था. Special Public Prosecutor अद्वैत सेठना जो एनसीबी की तरफ से पेश हुए उन्होंने कोर्ट को 2 पन्नों का जवाब सौंपा. NCB ने अपने जवाब में कहा कि उन्हें जमानत बॉन्ड रद्द करने और पासपोर्ट वापस करने पर कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन NCB को ऑर्डर में "discharge" शब्द लिखे जाने से ऐतराज है.
आर्यन खान के वकील ने रखा पक्ष
आर्यन खान की तरफ से वकील अमित देसाई ने कहा था- जब किसी आरोपी को कार्यवाही से हटा दिया जाता है तो जो भी आदेश पारित करना होता है वह पारित किया जा सकता है. इसके जवाब में स्पेशल जज वीवी पाटिल ने अमित देसाई से पूछा- क्या आप जमानत बॉन्ड रद्द और पासपोर्ट वापस चाहते हैं? अमित देसाई ने कहा- NCB का जवाब साफ है. वे कहते हैं आरोपी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और आर्यन खान के खिलाफ कोई जांच अब होनी बाकी नहीं है.
ड्रग्स केस में फंसे थे आर्यन
NCB की एनडीपीएस कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में आर्यन खान का नाम शामिल नहीं था. आर्यन के खिलाफ ड्रग्स केस में कोई सबूत नहीं मिले थे. एनसीबी ने आर्यन खान और 19 अन्य लोगों को अरेस्ट किया था. आर्यन के साथ गिरफ्तार हुए अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को कोर्ट ने क्लीनचिट नहीं दी है. दोनों ड्रग्स केस में आरोपी बताए गए. चार्जशीट में 6 लोगों के खिलाफ सबूत नहीं मिले. बाकी 14 लोगों पर केस चल रहा है.
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