आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की है, जिस पर कोर्ट ने आज सुनवाई की. ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों के मामले में जेल में हैं. हुसैन की तरफ से पेश हुए वकील राजीव मोहन ने कोर्ट में अपनी दलीलें रखीं.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि फरवरी 2020 में हुए दंगों से जुड़े कई मामलों में आरोपी पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन जेल से ही अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने दंगों से जुड़े एक हत्या के मामले में अंतरिम जमानत की मांग करने वाली हुसैन की याचिका पर पुलिस की ओर से जवाब देते हुए कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं, जब कैदियों ने जेल से ही चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी की.
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि हुसैन जेल से नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं. आरोपी की ओर से पेश हुए वकील ने जवाब दिया कि उन्हें एक राष्ट्रीय पार्टी ने चुना है और नामांकन पत्र दाखिल करने के अलावा उन्हें प्रचार और अपनी संपत्ति की घोषणा भी करनी होगी.
उन्होंने आगे कहा कि पिछले साल लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए राशिद इंजीनियर को ट्रायल कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी. इस बात पर भी जोर दिया गया कि ताहिर हुसैन मार्च 2020 से हिरासत में है और संबंधित अदालतों से दो अन्य दंगों के मामलों में अंतरिम जमानत की राहत मांगने की प्रक्रिया में है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को तय की है.
यह भी पढ़ें: ताहिर हुसैन के बाद दिल्ली दंगों के एक और आरोपी को ओवैसी ने दिया टिकट, शिफा उर रहमान जेल से लड़ेंगे चुनाव
AIMIM ने दिया है टिकट
ताहिर हुसैन ने पिछले हफ्ते कोर्ट में याचिका दायर कर मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए 14 जनवरी से 9 फरवरी तक अंतरिम जमानत मांगी थी. उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल करने, बैंक अकाउंट खोलने और प्रचार करने के लिए राहत मांगी थी.
अधिवक्ता तारा नरूला द्वारा दायर आवेदन मामले में हुसैन की लंबित जमानत याचिका का हिस्सा था.
अनीषा माथुर