बिना NEET के भी विदेश में कर सकते हैं पढ़ाई, ये है शर्त

नीट परीक्षा के लिए आवेदन ना करने वाले उम्मीदवार भी अब विदेश में मेडिकल की पढ़ाई के लिए अप्लाई कर सकेंगे. आइए जानते हैं क्या हैं नए नियम...

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प्रतीकात्मक फोटो प्रतीकात्मक फोटो

मोहित पारीक

  • नई दिल्ली,
  • 18 सितंबर 2018,
  • अपडेटेड 5:08 PM IST

विदेश में मेडिकल पढ़ाई करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उन सभी उम्मीदवारों को विदेश में पढ़ाई करने की अनुमति दे दी है, जिन्होंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आवश्यक नीट परीक्षा में हिस्सा नहीं लिया है. काउंसिल के इस फैसले के बाद इस साल वो उम्मीदवार विदेश में पढ़ाई कर सकते हैं, जिन्होंने नीट में हिस्सा नहीं लिया हो.

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हालांकि जिन उम्मीदवारों ने नीट में आवेदन किया हो और वो उसमें अच्छा प्रदर्शन ना कर पाए तो वो विदेश में पढ़ाई के लिए नहीं जा सकेंगे. इस साल उन लोगों को मौका मिलेगा, जिन्होंने उसके लिए अप्लाई ही ना किया हो.

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हालांकि नीट नहीं करने पर उम्मीदवारों को फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए काउंसिल से एक योग्यता का सर्टिफिकेट लेना आवश्यक होगा, जिसके आधार पर उम्मीदवारों का एडमिशन होगा. बता दें कि इससे पहले एमसीआई ने देश-विदेश में डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए नीट को अनिवार्य कर दिया था.

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नीट परीक्षा में आवेदन वंचित रहे कई स्टूडेंट्स ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसके बाद एमसीआई ने आदेश जारी किया कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने नीट की परीक्षा के लिए आवेदन ही नहीं किया, वहीं छात्र बिना नीट के विदेश से डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए छूट के लिए हकदार है.

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