हिजाब पहनकर स्कूल गईं छात्राओं को प्रिंसिपल ने लौटाया, दो चोटी बांधने का दिया आदेश

बिजनौर के एक स्कूल में हिजाब लगाकर विद्यालय पहुंचीं छात्राओं को प्रिंसिपल ने घर भेज दिया. उनसे सफेद दुपट्टा और दो चोटी करके आने के लिए कहा गया.

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Bijnor Inter College Hijab case Bijnor Inter College Hijab case

ऋतिक राजपूत

  • बिजनौर,
  • 13 अगस्त 2024,
  • अपडेटेड 5:50 PM IST

उत्तर प्रदेश में बिजनौर के कॉलेज में हिजाब से जुड़ा मामला सामने आया है. यहां जनता इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ने स्कूल में हिजाब पहनकर आने वाली छात्राओं को स्कूल से बाहर भेज दिया है. छात्राओं का आरोप है इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल उन्हें स्कूल में हिजाब पहनकर आने की अनुमति नहीं दे रहे हैं. यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में छात्राएं हिजाब पहने स्कूल यूनिफॉर्म में नजर आ रही हैं. वीडियो में छात्राएं कहती दिख रही हैं कि उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने असेंबली के बाद उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया. छात्राएं प्रिंसिपल पर आरोप लगा रही है कि हिजाब की वजह से स्कूल के प्रिंसिपल ने हमें स्कूल से बाहर निकाला है. स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्राओं को कहा है कि वह हिजाब ना पहने और स्कूल में दो चोटी बनाकर आएं.

अपने परिजनों को स्कूल लेकर आए छात्राएं

छात्राओं का यह भी कहना है कि प्रिंसिपल ने अपने परिजनों को स्कूल साथ लाने के लिए छात्रों को आदेश दिया है. इस पूरे मामले में आजतक ने स्कूल के डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर से बात की है. जब उनसे इस मामले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला हमारे संज्ञान में है और हम इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं. 

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मुंबई हिजाब मामले पर ये था SC का फैसला

बता दें कि मुंबई के कॉलेज में हिजाब, बुर्का और नकाब पर पाबंदी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता लड़कियों को फौरी तौर पर राहत दी है. अदालत ने मामले पर सुनवाई के बाद कॉलेज सर्कुलर पर अंतरिम रोक लगा दी थी. अदालत में कॉलेज की वकील माधवी दीवान ने कहा कि चार हजार से ज्यादा मुस्लिम छात्राएं खुशी से बिना नकाब के कॉलेज में पढ़ाई करती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नकाब, हिजाब, बुर्का, पटका, टोपी, बैज आदि कॉलेज में पहनने पर लगाई गई रोक के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई. ये मुंबई के चेंबूर स्थित दो कॉलेजों का मामला है. 

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