सुप्रीम कोर्ट का NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार, NTA और केंद्र सरकार को नोटिस जारी

एनटीए के वकील ने कहा कि हम हाईकोर्ट से स्टे की मांग कर रहे हैं. इस पर पीठ ने कहा कि इस तरह के स्टे की कोई जरूरत नहीं है. हमने पहले ही नोटिस जारी कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी मामलों में हाईकोर्ट में चल रहे सभी मामलों पर रोक लगा दी है और नोटिस जारी किया है. अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.

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संजय शर्मा / कनु सारदा

  • नई दिल्ली,
  • 20 जून 2024,
  • अपडेटेड 2:25 PM IST

NEET UG 2024 परीक्षा रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई. जस्टिस विक्रम नाथ और एस वी एन भाटी की बेंच चार याचिकाएं ट्रांसफर कराने वाली एनटीए की अर्जी पर भी सुनवाई की. कोर्ट ने काउंससिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. एनटीए को कहा नोटिस जारी करें और 8 जुलाई तक जवाब दें और लंबित याचिका के साथ टैग करें.

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जारी रहेगी नीट यूजी की काउंसलिंग

याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से नीट यूजी काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन बेंच ने इससे इनकार कर दिया. बेंच ने कहा कि नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे हैं. अगर परीक्षा जारी रही तो काउंसलिंग भी जारी रहनी चाहिए, चिंता न करें.

मेघालय के एग्जाम सेंटर छात्रों को भी 1563 की लिस्ट में शामिल करने की बात

वकील ने कहा कि ये छात्र मेघालय केंद्र में उपस्थित हुए, उन्होंने 45 मिनट गंवाए हैं, उन्हें 1563 छात्रों का हिस्सा होना चाहिए. ताकि इन्हें भी री-नीट एग्जाम देने का मौका मिले. इस पर SC ने कहा कि यूनियन और NTA को जवाब देने दें. 8 जुलाई तक जवाब दाखिल किया जाए.

हाईकोर्ट में सभी सुनवाई पर रोक

वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम हाईकोर्ट से स्टे की मांग कर रहे हैं. इस पर पीठ ने कहा कि इस तरह के स्टे की कोई जरूरत नहीं है. हमने पहले ही नोटिस जारी कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी मामलों में हाईकोर्ट में चल रहे सभी मामलों पर रोक लगा दी है और नोटिस जारी किया है. अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.

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याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 31 से लेकर 39 तक याचिकाएं हैं. कोर्ट ने फर्जी रिकॉर्ड्स कोर्ट के सामने रखे जाने की भी बात की. हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं के ट्रांसफर मामले में नोटिस भेजा है. कोर्ट ने बाकी अन्य याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किया. सभी को 8 जुलाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है. पीठ ने हाई कोर्ट्स में दाखिल नीट से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगाई.

0.001 प्रतिशत भी लापरवाही हुई है, तो होगी जांच: सुप्रीम कोर्ट

इससे पहले, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा आयोजित करने में किसी भी लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया. जस्टिस विक्रम नाथ और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने टिप्पणी की, "अगर किसी की ओर से 0.001 प्रतिशत भी लापरवाही हुई है, तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए. इन सभी मामलों को प्रतिकूल मुकदमेबाजी के रूप में नहीं माना जाना चाहिए."

सरकार की प्रतिक्रिया
शिक्षा मंत्रालय ने पटना में आयोजित NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित अनियमितताओं के संबंध में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि ग्रेस मार्क्स के आवंटन के बारे में चिंताओं को पूरी तरह से दूर कर दिया गया है.

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अभ्यर्थियों की चिंताएं
छात्रों ने कथित प्रश्नपत्र लीक, ग्रेस मार्क्स देने और परीक्षा के प्रश्नों में विसंगतियों से संबंधित मुद्दे उठाए हैं. नई याचिकाएं प्राप्त होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा. इन याचिकाओं पर, मौजूदा याचिकाओं के साथ, 8 जुलाई को सुनवाई होगी.

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