NEET कैंडिडेट्स को किस पैटर्न पर दिए जाते हैं मार्क्स? आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई

नीट पीजी 2025 परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर आज (23 सितंबर) सर्वोच्च न्यायालय इस मामले पर सुनवाई करेगा, जिसे अदालती बोर्ड में सबसे पहले सूचीबद्ध किया गया है. उम्मीदवारों द्वारा परिणामों में बड़े पैमाने पर विसंगतियों की शिकायतों और परीक्षा प्राधिकरण पर अधूरी जानकारी देने के आरोपों के बाद यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है.

Advertisement
NEET उम्मीदवारों का कहना है कि NBEMS परीक्षा प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं कर रहा है. (Photo: PTI) NEET उम्मीदवारों का कहना है कि NBEMS परीक्षा प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं कर रहा है. (Photo: PTI)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 23 सितंबर 2025,
  • अपडेटेड 10:25 AM IST

NEET Exam Hearing Supreme Court: भारत का सर्वोच्च न्यायालय आज (23 सितंबर) नीट पीजी 2025 परीक्षा की पारदर्शिता से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करेगा. यह मामला आज के लिए अदालती बोर्ड में सबसे पहले सूचीबद्ध है. यह मामला तब सुर्खियों में आया जब कई उम्मीदवारों ने अपने परिणामों में विसंगतियों की सूचना दी, जिसमें 50 से 150 अंकों तक के अंकों में अंतर का दावा किया गया.

Advertisement

याचिकाकर्ताओं की कहना है कि परीक्षा प्रधिकरण की तरफ से एग्जाम को लेकर जितनी जानकारी पब्लिक की जाती है वह ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए काफी कम है. 

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) को सभी उम्मीदवारों के रॉ स्कोर प्रकाशित करने, आधिकारिक उत्तर कुंजी जारी करने और जिस तरह से परीक्षा पत्र चेक किए जाते हैं और अंकों की गणना की जाती है, इस टेक्नीक को बताने का आदेश दिया था. 

NBEMS ने नहीं जमा किए सभी डॉक्यूमेंट्स

ये निर्देश मूल्यांकन प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से जारी किए गए थे. हालांकि, NBEMS ने अभी तक केवल प्रश्न आईडी और उनके संबंधित उत्तर ही जारी किए हैं, जो अदालत के निर्देश का पालन नहीं करता. कई उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों का मानना ​​है कि पूरी जानकारी के बिना यह सत्यापित करना संभव नहीं है कि परिणामों की गणना निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की गई थी या नहीं.

Advertisement

आज होगी सुनवाई

19 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने आदेश दिया कि याचिका को 23 सितंबर को बहस के लिए सूचीबद्ध किया जाए और बोर्ड के शीर्ष पर रखा जाए. इस मामले में पहले ही कई स्थगन हो चुके हैं, जिनमें 12 सितंबर को एक स्थगन भी शामिल है, जिसके कारण काउंसलिंग प्रक्रिया में और देरी हुई है.

इससे पहले, पीठ ने मामले की आगे सुनवाई करने से पहले कुछ याचिकाकर्ताओं की मंशा पर भी सवाल उठाए थे. इस मामले को लेकर जारी अनिश्चितता का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित स्नातकोत्तर चिकित्सा परामर्श प्रक्रिया पर सीधा प्रभाव पड़ा है. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (mcc) ने अभी तक नीट पीजी 2025 के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम जारी नहीं किया है और मामले के नतीजे पर स्पष्टता का इंतजार कर रही है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, एमसीसी अपनी आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर कार्यक्रम की घोषणा करेगा. इसके बाद, उम्मीदवारों को वेबसाइट पर जाना होगा, होमपेज पर NEET PG टैब चुनना होगा, नवीनतम अपडेट देखना होगा और काउंसलिंग कार्यक्रम लिंक पर जाना होगा. दस्तावेज़ उपलब्ध होने पर, उसे पीडीएफ में अपलोड किया जाएगा और संदर्भ के लिए डाउनलोड और प्रिंट किया जा सकेगा.

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement