असम सरकार ने स्कूल टीचर्स के लिए एक ड्रेस कोड जारी किया है. सरकारी स्कूल के टीचर अब स्कूलों में जींस, टी-शर्ट और लेगिंग्स नहीं पहन सकेंगे. असम के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए जारी अधिसूचना में लिखा है कि सरकारी स्कूल के टीचर्स चाहे पुरुष हों या महिला, उन्हें कुछ ऐसे कपड़े पहनने की आदत को छोड़ना होगा जिन्हें पार्टी में पहना जाता है. उन्हें सादे कपड़ों में स्कूल आना होगा.
शिक्षा मंत्री ने शेयर किया नोटिस
शुक्रवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि शिक्षकों को बड़े पैमाने पर जनता को अस्वीकार्य लगने वाले कपड़े पहनकर स्कूल नहीं आना होगा. शनिवार को ट्विटर पर आदेश शेयर करते हुए शिक्षा मंत्री रानोज पेगू ने लिखा, "स्कूल के शिक्षकों के लिए निर्धारित ड्रेस कोड के बारे में कुछ गलतफहमियां हैं. मैं स्पष्टता के लिए अधिसूचना शेयर कर रहा हूं."
मर्यादा और शालीनता बनाए रखें टीचर
अधिसूचना में कहा गया है कि यह देखा गया है कि कुछ शिक्षकों को "अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आदत थी जो कभी-कभी बड़े पैमाने पर जनता द्वारा स्वीकार्य नहीं लगती थी. क्योंकि एक शिक्षक से विशेष रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय सभी प्रकार की शालीनता का एक उदाहरण होने की उम्मीद की जाती है, इसलिए एक ड्रेस कोड का पालन करना जरूरी हो गया है जो कार्य स्थल पर मर्यादा, शालीनता, व्यावसायिकता और उद्देश्य की गंभीरता को दर्शाता हो."
शिक्षक क्या पहनें और क्या नहीं? नोटिस में बताया
निर्धारित ड्रेस कोड के अनुसार, पुरुष शिक्षकों को फॉर्मल ड्रेस ही पहननी चाहिए, जिसमें फॉर्मल शर्ट-पैंट आते हैं. वहीं, महिला शिक्षकों को "सभ्य सलवार सूट/साड़ी/मेखेला-चादोर" पहनना चाहिए, न कि टी-शर्ट, जींस और लेगिंग जैसी ड्रेस. अधिसूचना में कहा गया है कि पुरुष और महिला दोनों शिक्षकों को "सादे रंग, विनम्र और सभ्य कपड़े पहनने चाहिए, जो आकर्षक नहीं दिखना चाहिए."
नियम तोड़ने पर हो सकती है कार्रवाई
वहीं, स्कूली शिक्षा विभाग के सचिव नारायण कोंवर की ओर से जारी अधिसूचना में साफ लिखा गया है कि अगर कोई भी शिक्षक नियमों को तोड़ता हुआ पाया जाता है तो उस पर नियमों के मुताबिक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
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