दिल्ली के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुए हादसे के बाद अब कई दूसरे कोचिंग संस्थानों पर भी कार्रवाई की गई है. दिल्ली नगर निगम ने 13 कोचिंग संस्थान के बेसमेंट को सील कर दिया है, जहां नियमों के अनुसार बेसमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था. ऐसे में सवाल है कि आखिर वो कौनसे काम हैं, जो बेसमेंट में नहीं किए जा सकते हैं.
तो नियमों के हिसाब से जानते हैं आखिर घरेलू बेसमेंट और कॉमर्शियल बेसमेंट में किस तरह के काम किए जा सकते हैं और किन कामों पर बैन है. ऐसे में अगर आप भी अपने घर में नियमों से हट कर कुछ कर रहे हैं तो ध्यान रखें, वरना आपकी प्रोपर्टी पर भी कार्रवाई की जा सकती है...
कानून के हिसाब से क्या है बेसमेंट?
अगर किसी बिल्डिंग में ग्राउंड लेवल से नीचे कोई भी कंस्ट्रक्शन किया गया है तो वो बेसमेंट की कैटेगरी में आएगा. द न्यू ओखला इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट एरिया बिल्डिंग रेग्युलेशन एंड डायरेक्शन 2006 के अनुसार ग्राउंड लेवल से नीचे रखे गए पूरे और पार्शली स्पेस को बेसमेंट कहा जाएगा.
बेसमेंट में क्या नहीं कर सकते?
अब सवाल है कि बेसमेंट में क्या नहीं किया जा सकता. बिल्डिंग से जुड़े कानूनों के हिसाब से और दिल्ली के मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली (MPD 2021) और यूनिफाइड बिल्डिंग बाइलॉस 2016 के अनुसार बेसमेंट के स्थान को FAR के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. बेसमेंट FAR का हिस्सा नहीं हो सकता है.
बेसमेंट का इस्तेमाल स्टोरेज, डार्क रुम, बैंक सेलर, पार्किंग स्पेस या कुछ सामान रखने के लिए किया जा सकता है. यहां तक कि बेसमेंट में किचन, बाथरूम और टॉयलेट बनाने की भी इजाजत नहीं होती है. अगर सीवर लेवल के आधार पर टॉयलेट सेफ है तो इसकी इजाजत दी जा सकती है.
बता दें कि बेसमेंट से जुड़े नियम अलग अलग राज्यों में अलग भी हो सकते हैं. जैसे कई राज्यों में सोशल कार्य करने वाले प्रोफेशनल्स को बेसमेंट का इस्तेमाल करने की इजाजत होती है, जिसमें वकील, डॉक्टर आदि शामिल है. मगर दिल्ली में ऐसा नहीं है. कुछ समय पहले ही दिल्ली में इन नियमों में बदलाव किया था और अब बेसमेंट के सिर्फ 30 फीसदी एरिया को ही सर्विस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. कोर्ट ने भी आदेश देकर कई मेडिकल संस्थानों आदि को जगह बदलने का आदेश दिया था. अब सिर्फ पार्किंग, स्टोर रूम या कुछ सामान रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.
क्या होता है FAR?
अगर FAR की बात करें तो इसका मतलब है फ्लोर एरिया रेशो. इसका मतलब है कि आपके घर की कुल जमीन में कितना एरिया रहने के लिए है या फिर फिर उसमें कितने एरिया में रहने या उसके इस्तेमाल की अनुमति है. जैसे आपके घर की जमीन 100 गज है और आपने 50 गज में घर बनाया है तो उसमें जितनी भी जगह रहने योग्य है, उसे एफएआर कहा जाता है. ऐसे में बेसमेंट को एफएआर में नहीं गिना जाता है, ये आपकी जमीन का हिस्सा है, लेकिन आप इसे रहने के लिए इस्तेमाल में नहीं ले सकते हैं.
क्या कॉमर्शियल यूज कर सकते हैं?
कुछ ऑफिस या स्टोर रुम के लिए इसकी इजाजत मिलती है, लेकिन FAR इस्तेमाल के नियमों का ध्यान रखना होता है. साथ ही लोकल प्रशासन से इसकी इजाजत लेनी होती है. वहीं, घरों के बेसमेंट को पार्किंग, यूटिलिटी, सर्विस आदि के रुम में इस्तेमाल किया जा सकता है. आप कुछ फीस जैसे 4000 रुपये प्रति स्कवायर की फीस देकर बेसमेंट का कुछ चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं.
कई जगह बेसमेंट नहीं बना सकते?
वहीं, दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं, जहां बेसमेंट बनाने की इजाजत नहीं दी जाती है. ऐसे ही कुछ और शहरों में भी हो सकता है. जैसे दिल्ली नगर नियम या डीडीए की ओर से कनॉट प्लेस के सर्किल में बेसमेंट की इजाजत नहीं दी जाती है.
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