केरल: महिला मजिस्ट्रेट को धमकाने के आरोप में 12 वकीलों के खिलाफ FIR

एक महिला मजिस्ट्रेट को रोके रखने और धमकाने के आरोप में केरल पुलिस ने 12 वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. शिकायत के मुताबिक वकीलों ने महिला मजिस्ट्रेट को अपशब्द कहे और धमकी दी.

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कोर्ट में हुई घटना (प्रतीकात्मक तस्वीर) कोर्ट में हुई घटना (प्रतीकात्मक तस्वीर)

गोपी उन्नीथन

  • तिरुवनंतपुरम,
  • 29 नवंबर 2019,
  • अपडेटेड 3:31 PM IST

  • वकीलों पर महिला मजिस्ट्रेट को बुरे परिणाम भुगतने की धमकी का आरोप
  • आरोपियों में तिरुवनंतपुरम बार एसोसिएशन के पदाधिकारी भी शामिल

एक महिला मजिस्ट्रेट को रोके रखने और धमकाने के आरोप में केरल पुलिस ने 12 वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. तिरुवनंतपुरम ज्यूडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ये घटना मंगलवार को कथित तौर पर उस वक्त हुई जब एक सड़क हादसे मामले के अभियुक्त की ज़मानत रद्द कर उसे रिमांड पर भेज दिया गया.

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महिला मजिस्ट्रेट को धमकी देने का आरोप

12 वकीलों में तिरुवनंतपुरम बार के कई पदाधिकारी भी शामिल हैं. शिकायत के मुताबिक वकीलों ने महिला मजिस्ट्रेट को अपशब्द कहे और धमकी दी. एक वकील ने कथित तौर पर कहा, 'महिला हो, नहीं तो तुम्हारे चैंबर से खींच कर लाते और पिटाई करते.'

एफआईआर में कहा गया है, 'उन्होंने मजिस्ट्रेट को शारीरिक हमले समेत बुरे परिणाम भुगतने की धमकी दी गई. वकीलों ने उनके मुंह पर दरवाजा बंद किया और बाहर ना निकलने की चेतावनी दी. साथ ही ये भी कहा कि हम देखते हैं तुम कैसे बाहर निकलती हो.'

आरोपी वकीलों ने कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों से भी बाहर निकलने को कहा. साथ ही धमकी दी कि जब तक फैसला नहीं हो जाता कोर्ट को आज से काम नहीं करने दिया जाएगा. एफआईआर के मुताबिक आरोपी वकीलों ने एक पब्लिक सर्वेंट को उसका काम करने से रोका.

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वकीलों पर लगाए गए ये आरोप

आरोपी वकीलों पर गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होने, दंगा, आपराधिक धमकी देने, गलत तरीके से रोके रखने, हमले, पब्लिक सर्वेंट को ड्यूटी से रोकने के आरोप लगाए गए हैं.

बता दें कि 26 नवंबर को मजिस्ट्रेट ने हादसे से जुड़े मामले में एक अभियुक्त की ज़मानत रद्द कर उसे रिमांड पर भेज दिया था. ये फैसला तब दिया गया जब एक चश्मदीद ने गवाही में कहा कि अभियुक्त ने उसे धमकाने की कोशिश की थी.

हालांकि तिरुवनंतपुरम बार एसोसिएशन ने ऐसे आरोपों से इनकार किया है. एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मीडिया को बताया कि वे मजिस्ट्रेट के चैम्बर में बस एक वैधानिक मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे थे.

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