FB पर दोस्ती, डेट के दौरान रेप, बीवी की मदद से अबॉर्शन... सपा नेता की काली करतूतों का खुलासा

प्रतापगढ़ जिले में एक युवती से दोस्ती के बाद रेप करने और गर्भवती होने के बाद बीवी की मदद से उसका गर्भपात कराने के आरोपी समाजवादी पार्टी नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया था, जिसे वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ लगातार रेप कर रहा था.

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उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में युवती को झांसा देकर रेप करने का मामला सामने आया है. (प्रतीकात्मक तस्वीर) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में युवती को झांसा देकर रेप करने का मामला सामने आया है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

aajtak.in

  • प्रतापगढ़,
  • 03 फरवरी 2024,
  • अपडेटेड 12:01 AM IST

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक युवती ने समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य और उसकी पत्नी पर सनसनीखेज आरोप लगाया है. युवती का आरोप है कि सपा नेता जावेद अहमद ने फेसबुक पर उससे दोस्ती की थी. इसके बाद दोनों के बीच फोन पर बात होने लगी. लेकिन एक डेट पर उसने धोखे से नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उसके साथ रेप कर दिया. इस दौरान उसका अश्लील वीडियो बना लिया. 

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इसी बीच पीड़िता जब गर्भवती हो गई, तो उसने अपनी बीवी सलमा बेगम की मदद से उसका गर्भपात करा दिया. आरोपी ने उसके अश्लील वीडियो के जरिए उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहा था. पीड़िता की नामजद तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता ने जिले के पट्टी थाने में तहरीर दी है. इसमें उसने आरोप लगाया है कि सपा नेता जावेद अहमद से फेसबुक पर उसकी दोस्ती हुई थी. वो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य भी है. दोनों के बीच फोन पर बातचीत शुरू हुई थी. 

इसके बाद उनकी दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई. फिर दोनों एक-दूसरे को डेट करने लगे. इस दौरान आरोपी ने पहले धोखे से फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए. वो जब गर्भवती हो गई तो उसने अपनी पत्नी की मदद से उसका गर्भपात करा दिया.

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एएसपी के मुताबिक, पीड़िता ने जब आरोपी समाजवादी पार्टी नेता पर शादी के लिए दबाव बनाया तो उसने अश्लील वीडियो दिखाकर उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं उसने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी. 

पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 366 (अपहरण, महिला को शादी के लिए मजबूर करना), 376 (बलात्कार), 313 (सहमति के बिना गर्भपात करना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), धारा 506 (धमकी) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत केस दर्ज कर लिया है. 

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बताते चलें कि इसी तरह का एक मामला पिछले साल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सामने आया था. यहां के क्वार्सी थाने में एक मॉडल ने समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था. पीड़िता की तहरीर में बताया गया था कि समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के पूर्व महानगर अध्यक्ष कौशल दिवाकर के साथ फेसबुक के जरिए उसका संपर्क हुआ था. 

इसके बाद दोनों के बीच व्हाट्सएप पर बातचीत होने लगी. बहुत जल्द दोनों एक-दूसरे से मिलने भी लगे. 20 अप्रैल 2022 की शाम को आरोपी ने अपनी सफारी कार में पीड़िता को बिठाकर कोल्ड ड्रिंक पिलाया था. कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद पीड़िता अपना होश खो बैठी. इसी दौरान आरोपी ने बिना उसकी मर्जी और सहमति के उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिया. 

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पीड़िता ने बताया था कि वो बदनामी की वजह से उस वक्त चुप रह गई. लेकिन आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो और फोटो बना लिया था. इसे दिखाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा. आए दिन जबरन उसके साथ रेप करने लगा. इससे परेशान होकर वो मुंबई जाकर रहने लगी. लेकिन आरोपी सपा नेता वहां भी मुंबई पहुंच गया. वहां भी उसके साथ फिर रेप किया. 

पीड़ित मॉडल उस घटना के बाद लौटकर अलीगढ़ स्थित अपने घर आ गई. मुंबई में वो अकेली थी, जहां उसे अनहोनी का डर था. आरोपी ने उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी. इससे तंग आकर पीड़िता थाने पहुंच गई. उसकी तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 506, 328 और 376 के तहत केस दर्ज कर लिया था. 

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