पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) केंद्र सरकार की एक बेहद पॉपुलर स्कीम है. इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार एलिजिबल किसानों के बैंक अकाउंट में सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायक भेजती है. सरकार तीन बराबर इंस्टॉलमेंट यह रकम किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर करती है. हालांकि, इस स्कीम की शर्तों के हिसाब से खेती-किसानी करने वाले कुछ ऐसे भी लोग हैं, जिन्हें इस स्कीम का फायदा नहीं मिल सकता है.
इन लोगों को नहीं मिल सकता इस स्कीम का फायदा
1. सभी संस्थागत किसानों को इसका फायदा नहीं मिलता है.
2. संवैधानिक पदों पर आसीन लोग भी इस स्कीम के तहत सालाना 6000 रुपये नहीं ले सकते.
3. केंद्र सरकार के पूर्व या वर्तमान मंत्रियों, राज्य सरकारों के पूर्व या वर्तमान मंत्रियों को, लोकसभा या राज्यसभा या राज्य विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों को, नगर निगमों या जिला पंचायतों के पूर्व या वर्तमान मेयरों को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलता.
4. केंद्र या राज्य सरकारों या पीएसयू के किसी भी विभाग या किसी भी सरकारी स्वायत्त संस्था में काम करने वाला व्यक्ति अगर खेती करता है तो उसे स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा. हालांकि, यह नियम मल्टी टास्किंग स्टाफ, ग्रुप डी के कर्मचारियों या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है.
5. रियाटर हो चुके सभी पेंशनर जिन्हें हर महीने 10,000 रुपये या उससे ज्यादा पेंशन मिलता हो, उन्हें स्कीम का फायदा नहीं मिलता है. यह नियम भी मल्टी टास्किंग स्टाफ, ग्रुप डी के कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी पर लागू नहीं होता.
इन लोगों को भी नहीं मिलता है फायदा
PM Kisan के तहत सालाना 6 हजार रुपये पाने के लिए खेत किसान के नाम पर होनी चाहिए. अगर किसी किसान का खेत उसके पिता या दादा के नाम पर है, तो वह व्यक्ति PM Kisan Samman Nidhi का लाभ नहीं उठा सकता है. इसके अलावा अगर कोई किसी और का खेत बटाई या पट्टे पर लेकर खेती कर रहा है तो उसे इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा.
इनकम टैक्स भरने वाले को नहीं मिलता है लाभ
अगर आपने पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स जमा किया है तो आपको इस स्कीम का फायदा नहीं मिलता है. इसके अलावा अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंटे या आर्किटेक्ट हैं और प्रोफेशनल बॉडीज के साथ रजिस्टर्ड हैं तो आपको योजना का फायदा नहीं मिलेगा।
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