एसेसमेंट वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि नजदीक आती जा रही है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस जरूरी काम को करने के लिए 31 जुलाई 2023 की तारीख निर्धारित की है. अगर आप टैक्सपेयर हैं और अब तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो फिर बिना लास्ट डेट का इंतजार किए आज ही इस काम को निपटा लें. देरी होने पर आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है और आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. आयकर विभाग द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक, इस साल अब तक 22 मिलियन (2.2 करोड़) करदाता ITR File कर चुके हैं.
लास्ट डेट आगे बढ़ने की संभावना कम
केंद्र द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट (ITR Filing Last Date) 31 जुलाई को इस बार आगे बढ़ाने की संभावना कम ही दिख रही है. बिजनेस टुडे पर छपी एक रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम सिस्टम में सामान्य स्थिति बहाल करने के इच्छुक हैं. उन्होंने कहा कि फिलहाल, पोर्टल में कोई गड़बड़ नहीं है और हमारी टीमें इस पर बारीकी से नजर रख रही हैं. इस साल अब तक 2.2 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए हैं और ये आंकड़ा बीते साल 2022 की समान अवधि में दाखिल आईटीआर से 20 फीसदी ज्यादा है. गौरतलब है कि पिछले पूरे वर्ष में 5.83 करोड़ लोगों ने आईटीआर भरा था.
31 जुलाई के बाद इतना जुर्माना
अगर टैक्सपेयर आयकर विभाग द्वारा तय की गई डेडलाइन 31 जुलाई तक अपना ITR दाखिल नहीं कर पाता है, तो फिर बाद में उसे ये काम जुर्माने का साथ करना होगा. इसके तहत 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले करदाताओं के लिए 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, जबकि 5 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय के लिए 5,000 रुपये की लेट फीस वसूले जाने का प्रावधान किया गया है. आयकर विभाग की ओर से ट्वीट (Income Tax Department Tweet) कर टैक्सपेयर्स को सलाह दी गई है कि जिन्होंने एसेसमेंट वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द ये काम कर लें.
ITR भरते समय ये दस्तावेज रखें पास
PAN Card: पैन कार्ड न सिर्फ ITR भरने बल्कि बैंक अकाउंट खोलने के लिए जरूरी दस्तावेज है. ITR भरते समय इसे अपने पास रखें.
Aadhaar Card: आधार पर नाम, पता जन्म तिथि जैसी डिटेल्स होती हैं. इसका 12 अंकों का यूनिक आईडी नंबर दर्ज करना होता है.
Form 16A: आपके वेतन के अलावा आय के अन्य सोर्स के लिए Form16A जरूरी है, इसमें आपके इनकम का पूरा विवरण होता है.
Form 26AS: आपकी आय और किए गए भुगतान से कटे TDS की जानकारी देता है. Income Tax की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.
Salary Slip: सैलरी स्लिप भी जरूरी डॉक्युमेंट है. इसमें इनकम, ट्रेवल अलाउंस जैसी डिटेल्स होती हैं, जिन्हें भरना होता है.
Home Loan: अगर आपका कोई होम लोन चल रहा है, तो फिर इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय इसकी पूरी जानकारी देना जरूरी है.
घर बैठे ऐसे ITR फाइल कर सकते हैं:
नया या पुराना टैक्स रिजीम खुद से चुनें
आईटीआर (ITR) फाइल करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इस बार न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट में रखा गया है. अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, तो फिर आपको इसे खुद से बदलना होगा. नई टैक्स रिजीम में टैक्स में छूट प्राप्त करने के लिए बहुत सीमित विकल्प हैं. हालांकि, 7 लाख तक की आय को प्रभावी रूप से टैक्स फ्री कर दिया गया है. वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स छूट की सीमा को नहीं बढ़ाया गया है. लेकिन वहां आप विभिन्न सरकारी स्कीमों में निवेश व अन्य तरीकों से टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं.
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