प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले पेशेवरों के लिए प्रोविडेंट फंड (PF Account) बचत का एक बेहद जरूरी जरिया है. इस फंड में जमा राशि मुश्किल वक्त में उनके काम आती है. नौकरीपेशा की सैलरी का एक हिस्सा पीएफ फंड में जमा होता है, जिस पर सरकार ब्याज (PF Interest Rate) देती है. कभी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि खाताधारक पांच साल से पहले पैसों की निकासी करता है, तो Pan Card अपडेट न होने पर उसे 30 फीसदी TDS देना होता है. सरकार ने बजट 2023 में इस कटौती में राहत देने का ऐलान किया है.
वित्त मंत्री ने किया राहत भरा ऐलान
बुधवार 1 फरवरी को सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट (Union Budget) पेश करते हुए देश के टैक्सपेयर्स को आयकर में छूट का तोहफा दिया है. नए टैक्स स्लैब के तहत अब 5 लाख रुपये के बजाय 7 लाख रुपये की सालाना आय टैक्स फ्री (Tax Free) कर दी गई है. वहीं सरकार की ओर से पीएफ खाताधारकों को भी सौगात दी गई है. वित्त मंत्री की बजट घोषणाओं में EPF के पैसों की निकासी पर टीडीएस कटौती 30% से 20% करने का ऐलान किया गया है.
अब 20% TDS काटा जाएगा
ऐसे खाताधारकों को इस ऐलान से फायदा होगा जिनका पैन कार्ड उनके PF Account में अपडेट नहीं है. अभी तक अगर किसी का पैन कार्ड EPFO के रिकॉर्ड में अपडेटेड नहीं है, तो उसे पैसे निकालने पर 30 फीसदी की दर से टीडीएस का भुगतान करना पड़ता था, लेकिन अब इसके बजाय उन्हें 20 फीसदी टीडीएस देना होगा. यहां आपको बता दें कि अगर कोई पीएफ अकाउंट होल्डर 5 साल के भीतर खाते से पैसे की निकासी करता है, तो फिर उसपर टीडीएस कटता है.
पैन कार्ड अपडेट तो 10% टीडीएस
PF अकाउंट से 5 साल से पहले पैसे निकालने पर खाते में पैन कार्ड अपडेटे रखने वाले व्यक्ति को कम टैक्स देना. नियम के मुताबिक, अगर किसी खाताधारक का पैन कार्ड उसके पीएफ खाते से अपडेट है तो फिर उन्हें अपने पीएफ खाते में जमा राशि में से 50,000 रुपये से ज्यादा की रकम निकालने पर महज 10 फीसदी का टीडीएस देना होता है. वहीं जिन खाताधारकों का पैन अपडेट नहीं है, उनका टीडीएस 30 फीसदी की दर से कटता है. ऐसे में वित्त मंत्री की घोषणा उनके लिए बेहद फायदेमंद है.
ऐसे घर बैठे ही निकालें PF का पैसा
आप आसानी से घर बैठे ही पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं. EPFO के मुताबिक ऑनलाइन केवल 72 घंटे में पैसे निकाल सकते हैं. इसका ऑनलाइन प्रोसेस बेहद आसान है. कोई भी अकाउंट होल्डर तीन महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता के बराबर या पीएफ खाते में कुल जमा का 75 फीसदी हिस्सा आसानी से निकाल सकता है. इनमें से जो कम होगा, उतना ही पैसा निकाला जा सकता है.
आसान स्टेप में निपटाएं ये काम
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