GST: नये रेट हुए लागू, लेक‍िन सस्ते उत्पादों के लिए करना पड़ सकता है इंतजार

जीएसटी परिषद की तरफ से घटाए गए 200 से भी ज्यादा उत्पादों के नये रेट बुधवार से लागू हो गए हैं. इस संबंध में सभी राज्यों ने अध‍िसूचना भी जारी कर दी है. हालांकि नये रेट लागू होने के बावजूद सस्ते उत्पाद मिलने में थोड़ा समय लग सकता है. दरअसल फिलहाल बाजार में पुराने रेट पर ही बिक रहा सामान पड़ा हुआ है. ऐसे में कारोबारी नये रेट नये उत्पादों के बाजार में उतरने के बाद ही प्रभावी कर सकते हैं.

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नये जीएसटी रेट 15 नवंबर से लागू नये जीएसटी रेट 15 नवंबर से लागू

विकास जोशी

  • नई दिल्ली,
  • 15 नवंबर 2017,
  • अपडेटेड 2:58 PM IST

जीएसटी परिषद की तरफ से घटाए गए 200 से भी ज्यादा उत्पादों के नये रेट बुधवार से लागू हो गए हैं. इस संबंध में सभी राज्यों ने अध‍िसूचना भी जारी कर दी है. हालांकि नये रेट लागू होने के बावजूद सस्ते उत्पाद मिलने में थोड़ा समय लग सकता है. दरअसल फिलहाल बाजार में पुराने रेट पर ही बिक रहा सामान पड़ा हुआ है. ऐसे में कारोबारी नये रेट नये उत्पादों के बाजार में उतरने के बाद ही प्रभावी कर सकते हैं.

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परिषद ने घटाए रेट

जीएसटी परिषद ने 227 में से 177 उत्पादों को 28 फीसदी टैक्स स्लैब से निकालकर बाहर कर दिया है और इन्हें कम टैक्स स्लैब में रख दिया है. इसके अलावा कई अन्य उत्पादों को उनके मौजूदा टैक्स स्लैब से निकालकर निचले टैक्स स्लैब में रखा है. सरकार के इस कदम से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी.

लग सकता है 10 से 15 दिन का समय

नये उत्पाद बाजार में आने से पहले कम हुए रेट का फायदा भले ही न दिखे, लेकिन कुछ दुकानदार और अन्य कारोबारी अपने स्तर पर रेट कम कर घटे रेट का फायदा ग्राहकों को दे सकते हैं. कंपनियों का कहना है कि उन्हें नये रेट वाले उत्पाद बाजार में पहुंचाने के लिए 10 से 15 दिन का समय लग सकता है. ऐसे में ग्राहकों को सस्ते उत्पाद लेने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है.

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लेकिन यहां नहीं करना होगा इंतजार

आम आदमी को भले ही टूथपेस्ट, शैंपू और अन्य सामान पर घटे रेट का फायदा पाने में वक्त लगे, लेक‍िन अगर आप होटल में खाना खाने जा रहे हैं, तो यहां आपको इंतजार नहीं करना होगा. होटलों को आज से ही आपको नये रेट का लाभ देना होगा.

5 फीसदी जीएसटी होटल पर

बता दें कि जीएसटी परिषद ने एसी और नॉन-एसी होटलों पर अब 5 फीसदी जीएसटी कर दिया है. पहले एसी वाले होटलों के लिए यह जहां 18 फीसदी तय था. वहीं, नॉन-एसी होटल में खाने पर आपको 12 फीसदी टैक्स देना पड़ता था,  लेक‍िन बुधवार से आपको सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी अपने खाने के बिल पर देना होगा.

ये करें चेक

ऐसे में बुधवार के बाद आप जब भी किसी होटल व रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं, तो ये जरूर चेक करें कि आपके बिल में कहीं 5 फीसदी से ज्यादा जीएसटी तो नहीं जोड़ा गया है. अगर कोई होटल वाला तय जीएसटी रेट से ज्यादा वसूलने की कोश‍िश करता है, तो आप उसके ख‍िलाफ श‍िकायत भी कर सकते हैं.

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