राणा कपूर की हिरासत 16 मार्च तक बढ़ी, बोले- हालात के लिए नया मैनेजमेंट जिम्मेदार

YES बैंक के फाउंडर राणा कपूर की हिरासत की अवधि 16 मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई है.

Advertisement
येस बैंक के फाउंडर हैं राणा कपूर येस बैंक के फाउंडर हैं राणा कपूर

दिव्येश सिंह

  • मुंबई,
  • 11 मार्च 2020,
  • अपडेटेड 11:11 PM IST

  • राणा कपूर के हिरासत अवधि 11 मार्च तक की थी
  • ईडी ने कोर्ट से हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग की

मुंबई की एक विशेष अदालत ने येस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की हिरासत की अवधि बुधवार को 16 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है. इस बीच, राणा कपूर ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सफाई देते हुए कहा है कि येस बैंक की वर्तमान हालत के लिए नया मैनेजमेंट जिम्‍मेदार है. राणा कपूर के मुताबिक वह येस बैंक की हालत को लेकर चिंतित थे और यही वजह है कि आरबीआई और वित्‍त मंत्रालय के संपर्क में थे.

Advertisement

खत्‍म हो रही थी हिरासत की अवधि

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्‍ड्रिंग के मामले में राणा कपूर को हिरासत में लिया है. राणा कपूर की हिरासत अवधि 11 मार्च तक की थी. समयसीमा समाप्त होने से पहले बुधवार को ईडी ने राणा कपूर को न्यायमूर्ति पी.पी. राजवैद्य की विशेष अदालत में पेश किया. इस दौरान ईडी ने अदालत से हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग की.

ईडी ने क्‍या दिए तर्क?

सुनवाई के दौरान विशेष अदालत को ईडी ने बताया कि कपूर ने अपने कार्यकाल में विभिन्न निकायों को 30 हजार करोड़ रुपये के कर्ज आवंटित किए. ईडी ने कहा, ‘‘इनमें से 20 हजार करोड़ रुपये के कर्ज एनपीए बन गए. हमें इसकी गहराई से जांच करनी है कि इन पैसों का किस तरह हेर-फेर हुआ.’’ इसके बाद अदालत ने ईडी की मांग पर हिरासत अवधि को 16 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया.

Advertisement

समीक्षा करेगा आईसीएआई

इस बीच, चार्टर्ड एकाउंटेंट के शीर्ष निकाय आईसीएआई ने बताया है कि वह खुद येस बैंक के वित्तीय ब्योरे की समीक्षा करेगा. आईसीएआई का वित्तीय रिपोर्टिंग समीक्षा बोर्ड (एफआरआरबी) येस बैंक के 2017-18 और 2018-19 के वित्तीय लेखा की समीक्षा करेगा.

ये भी पढ़ें- YES बैंक संकट: फिर शुरू हुई क्रेडिट कार्ड-लोन पेमेंट से जुड़ी ये सुविधा

संस्थान ने सोमवार को एक बयान में कहा, ‘‘अगर एफआरआरबी को नियमों के अनुपालन को लेकर कोई गंभीर खामी का पता चलता है, वह ऑडिटर के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने को लेकर मामले को आईसीएआई के निदेशक (अनुशासन) को भेजेगा.’’

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement