न्यूजीलैंड का 'गोल्डन वीजा', अपना घर खरीदने का मौका, मिलेगी परमानेंट रेजिडेंसी

4 नवंबर से शुरू हुई इस योजना के तहत, विदेशी कारोबारी NZD 1 मिलियन या NZD 2 मिलियन का निवेश करके, मात्र 12 महीनों में ही परमानेंट रेजीडेंसी प्राप्त कर सकते हैं.

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न्यूजीलैंड में घर बनाने का मौका (Photo- ITG) न्यूजीलैंड में घर बनाने का मौका (Photo- ITG)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 05 दिसंबर 2025,
  • अपडेटेड 4:55 PM IST

न्यूजीलैंड ने एक या "गोल्डन वीजा शुरू किया है. यह वीजा खासकर उन अमीर लोगों के लिए है, जो वहां बिजनेस में पैसा लगाकर न्यूजीलैंड की नागरिकता लेना चाहते हैं और अपने लिए घर बनाने का प्लान बना रहे हैं.

इस वीजा का नाम है 'बिजनेस इन्वेस्टर वर्क वीजा', और 24 नवंबर से इसके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं. इसमें सीधा रास्ता है कि आप परमानेंटली न्यूजीलैंड में बस सकते हैं. इसमें आपको चार साल तक वहां रुकने का मौका मिलेगा.

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यह वीजा निवेशकों को अपने पार्टनरों और आश्रित बच्चों को न्यूजीलैंड लाने की अनुमति देता है. इस वीजा के तहत रेजीडेंसी प्राप्त करने के लिए निवेश के दो विकल्प उपलब्ध हैं. एक विकल्प के तहत तीन साल में रेजीडेंसी पाने के लिए NZD 1 मिलियन का निवेश करना होता है, जबकि दूसरा तेज-ट्रैक विकल्प है, जिसमें केवल 12 महीनों के बाद रेजीडेंसी मिलती है, जिसके लिए NZD 2 मिलियन का निवेश जरूरी है.

लगाना होगा मोटा पैसा

यह वीजा उन अनुभवी कारोबारियों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो न्यूजीलैंड के दीर्घकालिक आर्थिक विकास में योगदान देना चाहते हैं. आवेदकों को एक ऐसे व्यवसाय में निवेश करना होगा जो कम से कम पांच वर्षों से परिचालन में हो, और उन्हें रहने के खर्चों के लिए NZD 500,000 की अतिरिक्त आरक्षित निधि भी प्रदान करनी होगी. इसके अलावा, कुछ शर्तें भी पूरी करनी होंगी जैसे उम्र 55 साल से कम होनी चाहिए. आपके पास मजबूत व्यापारिक अनुभव होना चाहिए.

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इसका मतलब है कि आपने या तो कम से कम पांच कर्मचारियों वाली कंपनी चलाई हो, या आपकी कंपनी का सालाना राजस्व  NZD 1 मिलियन रहा हो. एक सरकारी बयान में इस बात पर जोर दिया गया है, न्यूजीलैंड ऐसे दूरदर्शी निवेशकों का स्वागत करता है जो मौजूदा उद्यमों को विकसित करने और नए अवसर पैदा करने में मदद कर सकें.

कैसे करें गोल्डन वीजा के लिए आवेदन

एक बार जब निवेशक आवश्यक अवधि के लिए अपना व्यवसाय चला लेते हैं, तो वे बिजनेस इन्वेस्टर रेजीडेंट वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें अपनी कर्ज चुकाने की क्षमता साबित करनी होगी, स्वामित्व के स्तर को बनाए रखना होगा, और न्यूजीलैंड के नागरिक या निवासी के लिए कम से कम एक पूर्णकालिक नौकरी सृजित करनी होगी.

गोल्डन वीजा के अलावा, न्यूजीलैंड मान्यता प्राप्त नियोक्ता कार्य वीजा (Accredited Employer Work Visa - AEWV) योजना के तहत 8 दिसंबर से दो नई मौसमी वीजा श्रेणियां भी शुरू कर रहा है, ग्लोबल वर्कफोर्स सीज़नल वीजा (GWSV) और पीक सीजनल वीजा (PSV)। इन वीजा का उद्देश्य स्थानीय रोजगार की सुरक्षा करते हुए, अल्पकालिक भूमिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों को काम पर रखने की प्रक्रिया को आसान बनाना है.
 

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