एक्टर कुशल टंडन को पापा से मिले 30 लाख के गिफ्ट पर नहीं देना होगा टैक्स, जानें क्या है मामला?

इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) की मुंबई बेंच ने एक विवाद में फैसला सुनाते हुए कहा कि कुशल टंडन को साल 2013-14 में पिता से मिला गिफ्ट फर्जी नहीं था और इसे बिना हिसाब-किताब वाले आय की तरह नहीं माना जा सकता है. 

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एक्टर कुशल टंडन को मिली राहत (फाइल फोटो) एक्टर कुशल टंडन को मिली राहत (फाइल फोटो)

aajtak.in

  • नई दिल्ली ,
  • 09 सितंबर 2021,
  • अपडेटेड 3:04 PM IST
  • आयकर को लेकर था विवाद
  • ट्रिब्यूनल से मिली राहत

बॉलीवुड एक्टर कुशल टंडन (Actor Kushal Tandon) को इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल से बड़ी राहत मिली है. ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अपने पापा से मिले 30 लाख रुपये के कैश गिफ्ट पर उन्हें टैक्स नहीं देना होगा. यह मामला पिछले साल से चल रहा था. 

इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (Income Tax Appellate Tribunal) की मुंबई बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि कुशल टंडन को साल 2013-14 में पिता से मिला गिफ्ट फर्जी (bogus) नहीं था और इसे बिना हिसाब-किताब वाले आय की तरह नहीं माना जा सकता है. 

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क्या है मामला 

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार बॉलीवुड एक्टर कुशल टंडन ने करियर के मुश्किल वाले साल में अपने पिता से 30 लाख रुपये का गिफ्ट लिया था और इसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया था. नियम के मुताबिक पिता सहित कई करीबी रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट पर इनकम टैक्स नहीं लगता.

लेकिन आयकर अध‍िकारी ऐसे मामलों की काफी सख्ती से जांच-पड़ताल करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत से लोग टैक्स बचाने के लिए आमदनी को फर्जी तरीके से अपने रिश्तेदार से मिला गिफ्ट बता देते हैं. कुशल टंडन के मामले में भी आयकर विभाग को इसी का अंदेशा था, इसलिए उनसे टैक्स की मांग की गई. 

आयकर विभाग ने इसे 'बिना स्पष्टीकरण वाली नकद आय' मानते हुए इस पर टैक्स की देनदारी ठोक दी थी. इस पर विवाद होने पर यह मामला ट्रिब्यूनल ITAT के सामने गया. कुशल टंडन ने टैक्स के कई विवादित मामलों को लेकर ITAT का शरण लिया. 

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कितना लग जाता टैक्स 

अगर कुशल को ट्रिब्यूनल से राहत नहीं मिलती तो उन्हें इस आय पर करीब 83 फीसदी का भारी टैक्स देना पड़ जाता, यानी उनका करीब 25 लाख रुपये टैक्स में ही कट जाते. असल में जब आय छिपाने का कोई 'अनएक्स्प्लेंड कैश क्रेडिट' का मामला पकड़ा जाता है तो उस पर 60 फीसदी का भारी टैक्स लगता है. उसके बाद इस 60 फीसदी टैक्स पर 25 फीसदी का सरचार्ज लगाया जाता है. फिर इसमें 6 फीसदी की पेनाल्टी लगाई जाती है. इसके बाद सेस आदि जोड़ने पर कुल अंतिम टैक्स 83.25% का होता है. 

क्या था आयकर विभाग का तर्क 

आयकर विभाग का कहना था कि जिस साल कुशल टंडन ने अपने पिता से 30 लाख रुपये का गिफ्ट लिया तब उनके पिता की सालाना आय महज 4.12 लाख रुपये थी. इतनी कम आमदनी वाला व्यक्ति किसी को 30 लाख रुपये गिफ्ट कैसे दे सकता है. 

ट्राइब्यूनल को क्या मजबूत पक्ष लगा 

कुशल टंडन के पिता वीरेंद्र टंडन ने समुचित तरीके से आयकर विभाग में गिफ्ट डीड फाइल किया था. उन्होंने यह गिफ्ट अपने पिछले साल की बचतों से दिया था, न कि सालान आय से, जिस पर आयकर विभाग के अध‍िकारियों ने गौर नहीं किया. 


 

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