रिजर्व बैंक ने SBI पर लगाया 1 करोड़ का जुर्माना, Standard Chartered पर भी पेनाल्टी

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) पर 1 करोड़ रुपये और स्टैंडर्ड चार्टर्ड  (Standard Chartered) बैंक पर 1.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. रिजर्व बैंक ने अपने कुछ निर्देशों और गाइडलाइन का पालन न करने के आरोप में इन दोनों बैंकों पर जुर्माना लगाया है. 

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रिजर्व बैंक की सख्त कार्रवाई (फाइल फोटो) रिजर्व बैंक की सख्त कार्रवाई (फाइल फोटो)

aajtak.in

  • नई दिल्ली ,
  • 19 अक्टूबर 2021,
  • अपडेटेड 7:24 AM IST
  • रिजर्व बैंक की सख्ती
  • दो बैंकों पर जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और स्टैंडर्ड चार्टर्ड (Standard Chartered) बैंक पर सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है. एसबीआई पर 1 करोड़ रुपये और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 1.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. 

गौरतलब है कि रिजर्व बैंक बैंकों पर नियम-कायदों के पालन के मामले में सख्त निगरानी रखता है और किसी बैंक में चूक पाए जाने पर उसे ऐसे आर्थ‍िक दंड या अन्य सख्त कार्रवाई करता है. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत रिजर्व बैंक को यह अध‍िकार दिया गया है. 
भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक है और उसके द्वारा ऐसी चूक हैरान करती है. 

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क्या कहा रिजर्व बैंक ने 

रिजर्व बैंक ने अपने कुछ निर्देशों और गाइडलाइन का पालन न करने के आरोप में इन दोनों बैंकों पर जुर्माना लगाया है. रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि 'भारतीय रिजर्व बैंक (फ्रॉड्स क्लासिफिकेशन ऐंड रिपोर्टिंग बाइ कॉमर्श‍ियल बैंक्स ऐंड सलेक्ट एफआईज) डायरेक्शन्स 2016' में दिए गए निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए एसबीआई पर जुर्माना लगाया गया है. आरबीआई के अनुसार एक कस्टमर अकाउंट के मामले में यह श‍िकायत सही पाई गई कि स्टेट बैंक ने फ्रॉड की सूचना देने में देरी की है.  
 

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर इस वजह से जुर्माना 

एक अन्य बयान में रिजर्व बैंक ने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा 'कस्टमर प्रोटेक्शन-लिमिटिंग लायबिलिटी ऑफ कस्टमर्स इन ऑथराइज्ड बैंकिंग ट्रांजैक्शन्स', 'साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स इन बैंक्स', 'क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन्स ऑफ बैंक्स' और 'कोड ऑफ कंडक्ट इन आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंश‍ियल सर्विसेज बाइ बैंक्स' जैसे गाइडलाइन के उल्लंघन के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक परजुर्माना लगाया गया है. 

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रिजर्व बैंक ने दोनों बैंकों को कारण बताओ नोटिस भेजकर जवाब देने को कहा था कि क्यों न उन पर जुर्माना लगाया जाए, जिस पर दोनों बैंक समुचित जवाब नहीं दे पाए. 

रिजर्व बैंक ने साफ किया कि यह कार्रवाई सिर्फ नियमों के अनुपालन में खामी की वजह से है और किसी ग्राहक के साथ बैंक के किसी लेनदेन से इसका कोई मतलब नहीं है. 

 

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