घर की छत पर फल-सब्जी उगाने पर सरकार दे रही 7500 रुपये, जानें कैसे करें आवेदन
केंद्र और राज्य सरकार बागवानी को लेकर प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह के स्कीम चला रही है. अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा. इसके जरिए आपको 75 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी. आइए जानते हैं डिटेल्स.
Sarkari Yojana: अगर आपको बागवानी का शौक है तो अब पैसों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. दरअसल, केंद्र और राज्य सरकार लोगों को बागवानी को लेकर प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह के स्कीम चला रही है. इसी कड़ी में बिहार सरकार की तरफ से 'छत पर बागवानी योजना' चलाई जा रही है. इसके जरिए आप अपने घर पर आसानी से सरकार की तरफ से सब्सिडी लेकर बागवानी कर घर की ताजा फल और सब्जियां खा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे कर सकते हैं इसके लिए आवेदन.
Advertisement
क्या है 'छत पर बागवानी योजना' ?
'छत पर बागवानी योजना' बिहार सरकार द्वारा चलाई गई एक बेहतरीन स्कीम है, इसके जरिए बिहार के निवासी छत पर फल-सब्जी उगाने लिए 75 फीसदी सब्सिडी लेकर आसानी से बागवानी कर सकते हैं. जैसे अगर आप अपनी छत पर बागवानी में 10000 खर्च करते हैं तो सरकार की तरफ से आपको सब्सिडी के तौर पर 7500 रुपये दिए जाएंगे. इस योजना का लाभ पटना सदर, दानापुर, फुलवारी एवं खगौल और भागलपुर, गया एवं मुजफ्फरपुर के निवासी ही ले सकते हैं.
कैसे करें आवेदन
'छत पर बागवानी योजना' का लाभ लेने के लिए आपको बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/ पर जाकर जाना होगा. इसके अलावा आप किसान नजदीकी कृषि केन्द्रों में जाकर भा इस योजना से जुड़ी जानकारी लेकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.
छत पर बागवानी योजना अंतर्गत फार्मिंग बेड योजना एवं गमले की योजना से सम्बंधित मुख्य बातें
योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में घर के छत पर फल, फूल एवं सब्जी को बढ़ावा देना है.
राजधानी जिले पटना के पटना सदर, दानापुर, फुलवारी एवं खगौल और भागलपुर, गया एवं मुजफ्फरपुर जिले के शहरी क्षेत्र में इस योजना का लाभ लिया जा सकता है.
वैसे व्यक्ति जिनके पास अपना घर हो अथवा अपार्टमेंट में फ्लैट हो जिसके छत पर 300 वर्ग फीट जगह हो, वे फार्मिंग बेड योजना का लाभ ले सकते हैं.
स्वयं के मकान की स्थिति में छत पर 300 वर्ग फीट खाली स्थल जो किसी भी हस्तक्षेप से स्वतंत्र हो और अपार्टमेंट की स्थिति में अपार्टमेंट की पंजीकृत सोसाइटी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त हो.
फार्मिंग बेड योजना अंतर्गत प्रति इकाई (300 वर्ग फीट) का इकाई लागत 50000 रु० एवं अनुदान 75% (अर्थात 37500 रु०) तथा शेष 12500 रुपये लाभार्थी द्वारा देय होगा.
गमले की योजना अंतर्गत प्रति इकाई लागत 10000 रु० एवं अनुदान 75% (अर्थात 7500 रु०) तथा शेष 2500 रूपये लाभार्थी द्वारा देय होगा.
आवेदन करने के उपरांत फार्मिंग बेड योजना अंतर्गत प्राप्त रसीद पर लाभुक को अपने अंश की राशि मो० 12,500/-रुपये प्रति इकाई (300 वर्ग फीट) तथा गमले की योजना अंतर्गत प्राप्त रसीद पर लाभुक को अपने अंश की राशि मो० 2,500/-रुपये प्रति इकाई जमा करने हेतु बैंक खाता संख्या एवं विस्तृत विवरणी प्राप्त होगी. संबंधित जिले के संबंधित खाता संख्या में लाभुक अंश की राशि जमा होने के उपरांत ही अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी.
लाभार्थी द्वारा छत पर लगे बागवानी इकाई का रख रखाव स्वयं के स्तर से करना अनिवार्य होगा.
फार्मिंग बेड योजना अंतर्गत स्वयं के मकान की स्थिति में 2 इकाई और अपार्टमेंट एवं शैक्षणिक/अन्य संस्थान हेतु अधिकतम 5 इकाई का लाभ दिया जायेगा.
गमले की योजना का लाभ संस्थाओं को नहीं दिया जायेगा तथा गमले की योजना का लाभ किसी आवेदक द्वारा अधिकतम 5 यूनिट तक लिया जा सकेगा.
चयन हेतु जिला के लक्ष्य अन्तर्गत 78.60% सामान्य जाति, 20% अनुसूचित जाति और 1.40% अनुसूचित जनजाति की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी.
कुल भागीदारी में 30% महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी.
आजतक एग्रीकल्चर डेस्क