उत्तर प्रदेश में स्कूलों के विलय को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने अपना पूर्व का फैसला बदल दिया है. अब विभाग ने यह निर्णय लिया है कि एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित और 50 से ज्यादा छात्र संख्या वाले स्कूलों का विलय नहीं किया जाएगा. यदि इस मानक के विपरीत किसी स्कूल का विलय पहले ही हो चुका है, तो उसे निरस्त कर स्कूल को पहले की तरह संचालित किया जाएगा.