Gyanvapi case: व्यास तहखाना मामले में सुनवाई पूरी, इस दिन आएगा फैसला

याचिका में व्यास परिवार की तरफ से आशंका जाहिर की गई थी कि तहखाने पर मुस्लिम पक्ष कब्जा कर सकता है. व्यास परिवार के शैलेंद्र कुमार पाठक की ओर से इसी हफ्ते वकील विष्णु शंकर जैन ने सिविल जज सीनियर डिवीजन नितेश कुमार सिन्हा की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था. 

Advertisement
ज्ञानवापी मामला. (फाइल फोटो) ज्ञानवापी मामला. (फाइल फोटो)

रोशन जायसवाल

  • वाराणसी,
  • 30 सितंबर 2023,
  • अपडेटेड 8:32 PM IST

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के व्यास तहखाने की कस्टडी जिलाधिकारी को सौंपने से संबंधित ट्रांसफर एप्लीकेशन पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है. जिला जज अजय कृष्ण की अदालत 4 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी. जिला जज अजय कृष्ण ने ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास तहखाना की जिम्मेदारी जिला अधिकारी को सौंपने वाली याचिका की ट्रांसफर एप्पलीकेशन पर सुनवाई की.

याचिका में व्यास परिवार की तरफ से आशंका जाहिर की गई थी कि तहखाने पर मुस्लिम पक्ष कब्जा कर सकता है. व्यास परिवार के शैलेंद्र कुमार पाठक की ओर से इसी हफ्ते वकील विष्णु शंकर जैन ने सिविल जज सीनियर डिवीजन नितेश कुमार सिन्हा की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था. 

Advertisement

उसी दिन उन्होंने जिला जज की अदालत में भी केस को ट्रांसफर करने की भी याचिका दी थी. प्रतिवादी काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की तरफ से वकील ने जिला जज की कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होकर और वक्त मांगा था. इस पर कोर्ट में शनिवार को सुनवाई की तिथि नियत की.

विश्वनाथ मंदिर न्यास के वकील ने रखा पक्ष

आज विश्वनाथ मंदिर न्यास के वकील ने जिला जज के कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा. साथ ही आपत्ति दर्ज कि उनको मिली कॉपी पर वाद संख्या नहीं है. मालूम हो कि मुस्लिम पक्ष में पहले ही ट्रांसफर एप्लीकेशन पर अपनी आपत्ति दर्ज कर दी है. मुस्लिम पक्ष चाहता है कि मामले की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में हो.

इस प्रकार सारे पक्षों को सुनने के बाद जिला जज ने फैसला सुरक्षित कर लिया है. यह फैसला 4 अक्टूबर को सुनाया जाएगा. इस दिन कोर्ट यह तय करेगी कि इस केस से संबंधित अगली सुनवाई जिला जज की अदालत में होगी या सीनियर डिवीजन के अदालत में.

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement