यूपी में अगले दो दिन तक कोहरे को लेकर अलर्ट... एक्सप्रेस-वे पर घटी स्पीड लिमिट, हेल्पलाइन नंबर जारी

यूपी में आगामी 2 दिनों तक घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. इसमें अनावश्यक यात्रा न करने की अपील की गई है. CM योगी के निर्देश पर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं. सभी एक्सप्रेस वे पर 15 फरवरी तक नई स्पीड लिमिट तय की गई है. 50 मीटर से कम विजिबिलिटी पर वाहन रोकने को कहा गया है.

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यूपी में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी. (Photo: Representational) यूपी में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी. (Photo: Representational)

संतोष शर्मा

  • लखनऊ,
  • 19 दिसंबर 2025,
  • अपडेटेड 8:00 AM IST

उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग द्वारा अगले दो दिनों तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किए जाने के बाद राज्य सरकार और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है. कोहरे और धुंध के कारण बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सख्त ट्रैफिक और सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं. प्रशासन ने आम जनता से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील भी की है.

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घने कोहरे के मद्देनजर यूपी के सभी एक्सप्रेस-वे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा घटा दी गई है, जो आगामी 15 फरवरी तक लागू रहेगी. कोहरे की स्थिति में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस, एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी और संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं.

प्रशासन के अनुसार, यदि दृश्यता (विजिबिलिटी) 50 मीटर से कम हो जाती है, तो वाहनों को आगे बढ़ने से रोका जाएगा. ऐसी स्थिति में वाहनों को टोल प्लाजा, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट और अन्य सुरक्षित स्थानों पर रोका जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके.

वाहनों की नई गति सीमा (Speed Limit)

नई व्यवस्था के तहत वाहनों के लिए समय के अनुसार गति सीमा तय की गई है. इसके तहत कार, SUV, XUV जैसे वाहनों के लिए सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी. वहीं रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी.

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यह भी पढ़ें: कोहरे में सावधानी से चलाएं गाड़ी, एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट तय, नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने जारी की ये एडवाइजरी

इसके अलावा बस, टेंपो ट्रैवलर जैसे यात्री वाहनों के लिए सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी. वहीं रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी.

मालवाहक वाहन (ट्रक आदि) के लिए स्पीड लिमिट सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी. इसके अलावा रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी. तय स्पीड लिमिट से तेज वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालान और कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

हेल्पलाइन नंबर जारी, आपात स्थिति में करें संपर्क

किसी भी आपात स्थिति में वाहन चालकों और यात्रियों से यूपीडा (UPEIDA) की हेल्पलाइन नंबर 14449 पर संपर्क करने की अपील की गई है. इसके अलावा एक्सप्रेस-वे पर गश्त बढ़ा दी गई है और जगह-जगह चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं. प्रशासन ने खासतौर पर सुबह और रात के समय अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है. अधिकारियों का कहना है कि सावधानी ही सुरक्षा है और नियमों का पालन कर ही दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है.

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