पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम को सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा अग्रिम जमानत रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है, साथ ही साथ सीबीआई रिमांड के खिलाफ याचिका सुनने से भी मना कर दिया है. अब सुप्रीम कोर्ट में इससे इतर प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मामले में सुनवाई चल रही है. अदालत में इस दौरान तीखी बहस हुई और कपिल सिब्बल ने ईडी पर हलफनामा लीक करने का आरोप लगा दिया.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में जब ईडी वाले मामले में सुनवाई शुरू हुई तो पी. चिदंबरम की तरफ से वकील कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि ईडी का हलफनामा हमतक पहुंचने से पहले अखबार के फ्रंटपेज पर था. जिसपर ईडी की तरफ से तुषार मेहता ने कहा कि ये आपको देने के बाद लीक हुआ होगा, सिब्बल ने आरोप लगाया कि ये सब ईडी ने ही लीक किया है.
पी. चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल की तरफ से दलील दी गई है कि पूछताछ के दौरान अकाउंट के नाम पर ट्विटर अकाउंट की जानकारी मांगी जा रही है, क्या आपके पास ट्विटर अकाउंट है. सिब्बल बोले कि ये एक तरह का मीडिया ट्रायल है, अगर एजेंसी चिदंबरम की विदेशों में एक भी संपत्ति दिखाए तो याचिका वापस ले लेंगे. ईडी ने तीन बार पूछताछ की है, लेकिन उनके पास ठोस कुछ भी नहीं है. अदालत के सामने रखा जाना चाहिए कि क्या सवाल पूछे गए हैं.
ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केस डायरी हमेशा कोर्ट को दी जाती है. इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट के आदेश हैं कि ईडी की केस डायरी को सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता है.
सुनवाई के दौरान पी. चिदंबरम के वकील की तरफ से कहा गया कि मेरी संपत्ति अटैच करने के आदेश मुझे ही नहीं मिले हैं, पहले मीडिया में खबरें लीक हो जाती हैं और मीडिया ट्रायल होता है. अगर कोई जांच या पूछताछ होती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है. कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि सुनवाई से दस मिनट पहले ईडी सभी जानकारी मीडिया को देती है, सबकुछ पब्लिक के सामने आ जाता है.
कपिल सिब्बल ने कहा कि मीडिया को पहले ही पता था कि हमारी 10 से अधिक शेल कंपनियां हैं, 17 खाते विदेशी बैंक में हैं. पिछले तीन साल से हमपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं.
गौरतलब है कि आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई के अलावा ईडी भी जांच कर रही है. अभी तो पी. चिदंबरम सीबीआई की हिरासत में हैं, लेकिन ईडी की ओर से हलफनामा दायर किया गया है और पी. चिदंबरम की हिरासत मांगी गई है.
संजय शर्मा / अनीषा माथुर