मनी लॉन्ड्रिंग: DK शिवकुमार की मां-पत्नी को ED ने पूछताछ के लिए बुलाया

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की मां और पत्नी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तलब किया है. मां गौराममा को ईडी ने 15 तारीख को और पत्नी को 17 तारीख को बुलाया है.

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हिरासत में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार (तस्वीर-ANI) हिरासत में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार (तस्वीर-ANI)

मुनीष पांडे

  • नई दिल्ली,
  • 14 अक्टूबर 2019,
  • अपडेटेड 3:55 PM IST

  • डीके शिवकुमार की मां को ED ने किया तलब
  • पत्नी और मां से ED करेगी पूछताछ

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की मां और पत्नी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तलब किया है. मां गौराममा को ईडी ने 15 तारीख को और पत्नी को 17 तारीख को बुलाया है.

3 सितंबर को गिरफ्तार किए गए डीके शिवकुमार तिहाड़ जेल में बंद है. आज उनकी जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी के न पहुंचने के कारण अब कल दोपहर 2.30 बजे सुनवाई होगी.

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बीते सप्ताह  रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने शिवकुमार की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई. इस बीच ईडी ने डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश को नोटिस जारी किया था.

किस तरह के मामले दर्ज?

शिवकुमार साल 2016 में नोटबंदी के बाद से आयकर विभाग और ईडी के निशाने पर थे. 2 अगस्त, 2017 में उनके नई दिल्ली के फ्लैट की तलाशी जब आयकर विभाग ने ली तो वहां से 8.59 करोड़ रुपये नगद मिले जिसे विभाग ने जब्त कर लिया.

आयकर विभाग ने उनके और उनके चार सहयोगियों के खिलाफ आई टी (इनकम टैक्स) एक्ट की धारा 277 और 278 और भारतीय दंड संहिता के धारा 120 (बी), 193 और 199 के तहत मामले दर्ज किए.

आयकर विभाग के चार्जशीट के आधार पर ईडी ने शिवकुमार, हनुमंथैया (नई दिल्ली में कर्नाटक भवन का एक कर्मचारी) सहित कई अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया. गिरफ्तारी के बाद शिवकुमार के समर्थक में कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया था.

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