राजस्थान में दर्जा प्राप्त मंत्रियों की बल्ले-बल्ले, बढ़ी तनख्वाह, जानें अब किसे क्या मिलेगा?

राजस्थान में दर्जा प्राप्त मंत्रियों को मिलने वाली अतिरिक्त सुविधाएं पहले के आदेशानुसार ही बनी रहेंगी. इसमें जयपुर और जयपुर से बाहर राजकीय दौरे के दौरान उपयोग की जाने वाली यात्रा सुविधा, चिकित्सा सुविधा और अन्य सुविधाएं शामिल हैं.

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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

शरत कुमार

  • जयपुर,
  • 21 जुलाई 2022,
  • अपडेटेड 12:00 AM IST
  • बढ़ जाएगी बोर्ड, निगम अध्यक्षों की तनख्वाह
  • बाकी सुविधाएं भी पहले की तरह मिलती रहेंगी

राजस्थान सरकार ने राज्य में दर्जा प्राप्त मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों के भत्तों में बढ़ोतरी कर दी है. इसके बाद राज्य सरकार के विभिन्न बोर्ड, निगम और आयोग में पदस्थापित किए गए ऐसे अध्यक्षों की तनख्वाह बढ़ जाएगी, जिन्हें इनमें से कोई भी एक दर्जा दिया गया है. इसके लिए कैबिनेट सचिवालय की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है. जानें अब किसे क्या मिलेगा...

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राजस्थान मंत्रिमंडल ने दर्जा प्राप्त मंत्रियों के भत्तों में बढ़ोतरी का फैसला किया है. इसके बाद ऐसे मंत्रियों के वेतन-भत्ते में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है.

अब कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त मंत्रियों का वेतन 45,000 रुपये से बढ़ाकर 65,000 रुपय कर दिया गया है. जबकि उनका सत्कार भत्ता 34,000 रुपये से बढ़ाकर 55,000 रुपये हो गया है.

इसी तरह जिन्हें राज्य मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त है उनका वेतन अब 42,000 रुपये से बढ़कर 62,000 रुपये, सत्कार भत्ता 34,000 रुपये से बढ़ाकर 55,000 रुपये कर दिया गया है. जबकि उप मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त नेताओं को अब वेतन के तौर पर 60,000 रुपये मिलेंगे, वहीं सत्कार भत्ता 30,000 रुपये की जगह 40,000 रुपये मिलेगा.

वहीं मंत्रियों को मिलने वाली अतिरिक्त सुविधाएं पहले के आदेशानुसार ही बनी रहेंगी. इसमें जयपुर और जयपुर से बाहर राजकीय दौरे के दौरान उपयोग की जाने वाली यात्रा सुविधा, चिकित्सा सुविधा और अन्य सुविधाएं शामिल हैं. साथ ही इनमें से अगर कोई राज्य के भीतर राजकीय कार्य से भ्रमण करता है तो उसे 1000 रुपये प्रति दिन के हिसाब से अधिकतम छह महीने का यात्रा भत्ता मिलेगा. जबकि राज्य से बाहर जाने पर ये 1250 रुपये प्रति दिन होगा, जो एक साल में अधिकतम 100 दिवस के लिए मिलेगा. 

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इसी तरह दर्जा प्राप्त मंत्री हर महीने 10,000 रुपये तक, राज्य मंत्री 8,500 रुपये और उप मंत्री 3,750 रुपये तक के टेलीफोन कॉल कर सकते हैं.

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