'ब्लड कैंसर से पीड़ित है मां...' सुप्रीम कोर्ट ने शख्स को शर्तों के साथ दी अंतरिम जमानत

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को कल से 10 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है, बशर्ते कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर की संतुष्टि के अनुसार जमानत बांड प्रस्तुत किए जाएं तथा संबंधित न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन किया जाए.

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

कनु सारदा

  • नई दिल्ली,
  • 27 दिसंबर 2024,
  • अपडेटेड 1:28 PM IST

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया की सर्वोच्च न्यायालय की अवकाश पीठ उस शख्स की अंतरिम जमानत पर सुनवाई की जिसकी मां ब्लड कैंसर से पीड़ित है. याचिकाकर्ता ने इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है कि उसकी मां ब्लड कैंसर से पीड़ित है और डॉक्टर ने उनकी हालत गंभीर बताई है, इसकी वजह से उसकी मां वेंटिलेटर पर है.

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उत्तराखंड राज्य की अधिवक्ता तुलिका मुखर्जी ने कहा कि 10 दिन की जमानत पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते स्थानीय पुलिस थाने में उपस्थिति दर्ज कराई जाए.

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कोर्ट ने कही ये बात

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को कल से 10 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है, बशर्ते कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर की संतुष्टि के अनुसार जमानत बांड प्रस्तुत किए जाएं तथा संबंधित न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन किया जाए. याचिकाकर्ता हर दूसरे दिन शाम 4-5 बजे के बीच स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट करेगा, जमानतदारों में से एक उसका ब्लड रिलेटिव होगा.

डल्लेवाल की हालत पर जताई चिंता

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य पर चिंता जाहिर की, जो पिछले 30 दिनों से शंभू बॉर्डर पर अनशन पर हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कल तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा कि उन्हें चिकित्सा सहायता प्रदान करने के पिछले आदेश का पालन किया गया है या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि हम सबसे पहले उनके जीवन और सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं. कल इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी. 

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