बरमूडा, शार्ट्स या लुंगी पहनकर चलाई गाड़ी तो चार गुना जुर्माना

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अगर आप बरमूडा, शार्ट्स या लुंगी पहनकर ड्राइविंग करते हैं तो आप पर चार गुना जुर्माना लगेगा. एसपी ट्रैफिक ने नया फरमान जारी किया है. 

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ट्रैफिक नियम सख्त (फाइल फोटो-ANI) ट्रैफिक नियम सख्त (फाइल फोटो-ANI)

कुमार अभिषेक

  • लखनऊ,
  • 10 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 1:49 PM IST

  • मोटर गाड़ी चलाने वालों के लिए खास तौर से ड्रेस कोड होगा
  • लूंगी या कोई और ड्रेस पहनने पर अब 2000 रुपये का जुर्माना

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अगर आप बरमूडा, शार्ट्स या लुंगी पहनकर ड्राइविंग करते हैं तो आप पर चार गुना जुर्माना लगेगा. एसपी ट्रैफिक ने नया फरमान जारी किया है. इसके तहत बड़े और हैवी व्हीकल अगर ट्रैफिक एक्ट के नियमों के मुताबिक कपड़े नहीं पहनेंगे तो नई दर से जुर्माना वसूला जाएगा.

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एसपी ट्रैफिक ने कहा कि सभी मोटर गाड़ी चलाने वालों के लिए खास तौर से ड्रेस कोड होगा. इस ड्रेस कोड में पैंट, शर्ट, जूते शामिल है. मोटर ड्राइविंग के समय किसी भी प्रकार का लूंगी या कोई और ड्रेस पहनने पर अब 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है और यातायात नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लग रहा है. जुर्माने की भारी कीमत से हलचल का माहौल है और सोशल मीडिया पर इस मसले पर तीखी बहस छिड़ी है. इस बीच केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान सामने आया है. नितिन गडकरी ने कहा है कि हमें कानून का सम्मान करना चाहिए और कानून का डर भी बना रहना चाहिए.

1 सितंबर से लागू हुए इस नए नियम के बाद देश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां पर यातायात का नियम तोड़ने पर हजारों रुपये का जुर्माना देना पड़ा है. इसी को लेकर नितिन गडकरी ने कहा कि अगर ट्रैफिक नियमों का पालन ना करने से कोई एक्सिडेंट होता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा.

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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस तरह जुर्माने की राशि बढ़ाने की सरकार की इच्छा नहीं थी. अहम बात ये है कि एक समय ऐसा आना चाहिए जहां पर इस तरह कोई जुर्माना ही ना हो और हर कोई नियमों का पालन करें.

केंद्र द्वारा लागू मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध भी हो रहा है, ट्रांसपोर्ट यूनियन, टैक्सी यूनियन समेत कई अन्य संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की बात कही है. नए एक्ट के खिलाफ 9 सितंबर को राजधानी में चक्का जाम करने का भी आह्वान किया गया है. हालांकि, अभी तक सरकार के द्वारा इस कानून पर पीछे हटने की बात सामने नहीं आई है.

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