लखनऊ: अब दो से ज्यादा हथियार नहीं रख सकेंगे लाइसेंसधारक

केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, लखनऊ मजिस्ट्रेट ने ये आदेश जारी किया है. तीसरा लाइसेंस किसी अन्य शस्त्र लाइसेंसधारक, आर्म्स डीलर या थाने के माल खाने में जमा कराना होगा.

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सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर

शिवेंद्र श्रीवास्तव

  • लखनऊ,
  • 23 जून 2020,
  • अपडेटेड 12:21 AM IST

  • लखनऊ मजिस्ट्रेट ने जारी किया ये आदेश
  • लाइसेंस के नवीनीकरण को 5 साल किया गया

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लाइसेंस धारक अब दो से अधिक हथियार नहीं रख सकेंगे. दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस रखने वालों को एक लाइसेंस जमा कराना होगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, लखनऊ मजिस्ट्रेट ने ये आदेश जारी किया है.

तीसरा लाइसेंस किसी अन्य शस्त्र लाइसेंसधारक, आर्म्स डीलर या थाने के माल खाने में जमा कराना होगा. आधिकारिक तौर पर लाइसेंस जमा न करने पर तीसरा लाइसेंस निरस्त माना जाएगा. शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण को भी 3 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है.

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यहां आपको बता दें कि हथियारों का लाइसेंस आत्मरक्षा के लिए दिया जाता है. प्रशासन नियमों के उल्लंघन होने पर लाइसेंस को रद्द कर सकता है.

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रद्द हो सकता है लाइसेंस

- अगर प्रशासन को लगता है कि किसी की बंदूक या पिस्टल के लाइसेंस को रद्द करना पब्लिक के हित और सुरक्षा के लिए जरूरी है, तो वह रद्द कर सकता है.

- जिस व्यक्ति को बंदूक या पिस्टल का लाइसेंस मिला है, अगर वो दिमागी रूप से डिस्टर्ब हो जाता है, तो प्रशासन उसके लाइसेंस को रद्द कर देता है.

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- अगर किसी ने झूठी जानकारी देकर या किसी जानकारी को छिपाकर लाइसेंस हासिल किया है यानी नियमों का उल्लंघन करके लाइसेंस हासिल किया है, तो ऐसे लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है.

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- लाइसेंस की शर्तों, आर्म्स एक्ट और आर्म्स रूल्स के कानून का उल्लंघन होने पर भी लाइसेंस रद्द हो सकता है.

- अगर हथियार को जमा करने का निर्देश दिया जाता है और लाइसेंस रखने वाला उसका पालन करने में विफल रहता है, तो भी लाइसेंस को रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है.

- जिसके नाम लाइसेंस है, अगर वो चाहे, तो आवेदन देकर अपने लाइसेंस को रद्द करवा सकता है.

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