महाराष्ट्र में तीसरी बार लगा राष्ट्रपति शासन, जानें- इससे पहले कब लगा

राज्य में सबसे पहले साल 1980 में राष्ट्रपति शासन लगा था. वहीं इसके 34 साल बाद यानी 2014 में दूसरी बार महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया.

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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ( फाइल फोटो) राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ( फाइल फोटो)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 12 नवंबर 2019,
  • अपडेटेड 9:42 PM IST

  • महाराष्ट्र में तीसरी बार लगा राष्ट्रपति शासन
  • सबसे पहले साल 1980 में लगा था राष्ट्रपति शासन

महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कोशिशों पर फिलहाल विराम लग गया है. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश की थी, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है. महाराष्ट्र के इतिहास में ये तीसरा मौका है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है. राज्य में सबसे पहले साल 1980 में राष्ट्रपति शासन लगा था. वहीं इसके 34 साल बाद यानी 2014 में दूसरी बार महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया.

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17 फरवरी 1980 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार को विधानसभा में बहुमत नहीं होने के बाद सदन भंग कर दिया गया था. राज्य में 17 फरवरी से 8 जून 1980 तक राष्ट्रपति शासन लगा था.

वहीं दूसरी बार राज्य में 28 सितंबर 2014 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था. तब कांग्रेस सरकार में शामिल NCP  सहित अन्य दलों से अलग हो गई थी और विधानसभा को भंग किया गया था. 28 सितंबर को लगा राष्ट्रपति शासन 30 अक्टूबर यानी 32 दिनों तक लागू रहा.

क्या है संवैधानिक व्यवस्था

राष्ट्रपति शासन से जुड़े प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 356 में दिए गए हैं. आर्टिकल 356 के मुताबिक राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं यदि वे इस बात से संतुष्ट हों कि राज्य सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के मुताबिक काम नहीं कर रही है.

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ऐसा जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही यह फैसला लें. यह अनुच्छेद एक साधन है जो केंद्र सरकार को किसी नागरिक अशांति जैसे कि दंगे से निपटने में राज्य सरकार विफल रही हो, की दशा में किसी राज्य सरकार पर अपना अधिकार स्थापित करने में सक्षम बनाता है. संविधान में इस बात का भी उल्लेख है कि राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के दो महीनों के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना जरूरी है.

कब लगता है राष्ट्रपति शासन

राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब किसी सदन में किसी पार्टी या गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत ना हो. राज्यपाल सदन को 6 महीने की अवधि के लिए 'निलंबित अवस्था' में रख सकते हैं. 6 महीने के बाद, यदि फिर कोई स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो उस दशा में पुन: चुनाव आयोजित किए जाते हैं.

यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता रहेगा. इस प्रकार 6-6 माह कर इसे 3 वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकता है.

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