INX केस: 6 नौकरशाहों की नियमित जमानत याचिका का CBI ने किया विरोध

दिल्ली के रॉउज एवेन्यू कोर्ट को दिए अपने जवाब में सीबीआई ने विरोध दर्ज कराया है. ये 6 नौकरशाह FIPB का हिस्सा थे, जिन्होंने पी चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान आईएनएक्स मीडिया को मंजूरी दी थी.

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सीबीआई अधिकारियों की फाइल फोटो सीबीआई अधिकारियों की फाइल फोटो

अनीषा माथुर / पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 17 दिसंबर 2019,
  • अपडेटेड 11:42 AM IST

  • सुनवाई की अगली तारीख 27 जनवरी तक बढ़ी
  • याचिका देने वाले 6 नौकरशाह FIPB का हिस्सा

आईएनएक्स मीडिया मामले में 6 नौकरशाहों की नियमित जमानत याचिका का सीबीआई ने विरोध किया है. दिल्ली के रॉउज एवेन्यू कोर्ट को दिए अपने जवाब में सीबीआई ने विरोध दर्ज कराया. ये 6 नौकरशाह FIPB का हिस्सा थे, जिन्होंने पी चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान आईएनएक्स मीडिया को मंजूरी दी थी. फिलहाल कोर्ट ने सभी 6 नौकरशाहों की अंतरिम जमानत के लिए सुनवाई की अगली तारीख 27 जनवरी तक बढ़ा दी है.

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इन अधिकारियों से पहले कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को जमानत दे दी थी. जमानत पाने वाले अधिकारियों ने पूर्व FIPB सदस्य सिंधुश्री खुल्लर, प्रदीप कुमार बग्गा, प्रबोध सक्सेना, अनूप के पुजारी, पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के सीए रहे भास्कर रमन समेत 6 लोगों को कोर्ट ने दो-दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी.

FIPB के 6 पूर्व अधिकारियों को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत इस मामले की अगली सुनवाई तक के लिए दे दी थी. कार्ति चिदंबरम को पहले ही इस मामले में कोर्ट ने जमानत दे दी थी. पी चिदंबरम को भी सीबीआई के केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है.

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