मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड: SC ने नागेश्वर राव को तलब किया, कहा- हमारे आदेश से आप खेल रहे

बिहार के चर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लताड़ लगाई है.सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए पूछा कि जांच अधिकारी एके शर्मा का तबादला क्यों किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमारे आदेश से खेल रहे हैं. आपको पता नहीं है कि आपने क्या किया है. आप मानते हैं कि कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई है.

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नागेश्वर राव (फोटो- PTI) नागेश्वर राव (फोटो- PTI)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 07 फरवरी 2019,
  • अपडेटेड 7:05 PM IST

बिहार के चर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लताड़ लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए पूछा कि जांच अधिकारी एके शर्मा का तबादला क्यों किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमारे आदेश से खेल रहे हैं. आपको पता नहीं है कि आपने क्या किया है. आप मानते हैं कि कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई है. आपका मामला अवमानना के लिए फिट केस है. कोर्ट ने एके शर्मा को हटाए जाने से नाराजगी जताते हुए उस वक्त के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव को तलब किया है. सुप्रीम कोर्ट ने नागेश्वर राव के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का नोटिस भी जारी किया.

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नाराज़ कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि आपने 31 अक्टूबर को कहा था कि एके शर्मा जांच टीम की सीनियर मोस्ट अफसर होंगे. तो फिर उनका तबादला क्यों किया गया. 17 जनवरी 2019 को कैबिनेट नियुक्ति समिति के ज़रिए शर्मा का सीबीआई में कार्यकाल खत्म करते हुए उनको सीआईएसएफ का सयुंक्त निदेशक बना दिया गया. कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने हमारे 31 अक्टूबर और 28 नवंबर के आदेश के बावजूद तबादला किया. एडिशनल डायरेक्टर और तब के इंचार्ज डायरेक्टर नागेश्वर राव ने तबादले के हलफनामा ऑर्डर पर दस्तखत किए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्सनल ग्रीवांस पर कुछ नहीं होना चाहिए. कानून सबसे ऊपर है. कोई अधिकारी या नेता इससे ऊपर नहीं हो सकता. इस कोर्ट का कोई अप्रूवल नहीं लिया गया.

कोर्ट ने कहा कि एडिशनल डायरेक्टर और इंचार्ज डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन वसु कुमार का ट्रांसफर भी कोर्ट को अंधेरे में रखकर किया गया. जबकि कोर्ट में सारा मामला विचाराधीन था.

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कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आखिर किन परिस्थितियों में इन अधिकारियों का तबादला हुआ? किसने और क्यों किया? कोर्ट ने इन तमाम सवालों के जवाब सोमवार तक देने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई अब 12 फरवरी को होगी. 

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