पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को विधायक पेंशन पर अधिसूचना जारी कर दिया. पंजाब में विधायकों को अब एक कार्यकाल के लिए एक ही पेंशन मिलेगी. मतलब, कोई अब चाहे जितनी बार विधायक बने उसे एक ही पेंशन मिलेगी. अब तक होता यह आया है कि अगर कोई पांच बार विधायक बन रहा है और उसे पहली बार विधायक बनने के बाद 50 हजार पेंशन मिल रही थी तो पांच बार बनने पर उसकी पेंशन ढ़ाई लाख हो जाती थी. मतलब जितनी बार चुनाव जीते उतनी बार पेंशन की रकम जुड़ती चली जाती थी. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.
325 से ज्यादा पूर्व विधायकों को पेंशन मिल रही है
पंजाब में विधायकों को प्रति माह लगभग 75,000 रुपये पेंशन मिलती है. पंजाब में मौजूदा समय में 325 से ज्यादा पूर्व विधायकों को पेंशन मिल रही है. पहले विधायक चुनाव जीते गए पदों की संख्या के आधार पर कई पेंशन ले रहे थे. विधायकों को 3.50 लाख रुपये से 5.25 लाख रुपये प्रति माह तक पेंशन मिल रही थी, जो कि पंजाब के खजाने पर बड़ा बोझ साबित हो रहा था.
कई बड़े फैसले लिए गए
सोमवार को पंजाब कैबिनेट की ओर से कई बड़े फैसले लिए गए. कैबिनेट ने विभिन्न विभागों के 26454 पदों की स्वीकृति जारी कर दी. इसके अलावा घर-घर राशन वितरण योजना की स्वीकृति (1 अक्टूबर से आटा विकल्प) को भी मंजूरी मिली.
कैबिनेट ने मुक्तसर जिले में कपास की फसल खराब होने की स्थिति में 41.89 करोड़ मुआवजा स्वीकृत किया है. इसमें 38.08 करोड़ किसानों के लिए और 03.81 करोड़ खेतिहर मजदूरों के लिए किया गया है. इसके अलावा कैबिनेट ने छोटे ट्रांसपोर्टरों के लिए शुल्क जमा करने की समय सीमा को बढ़ाकर 3 महीने कर दिया है. अब किश्तों में शुल्क का भुगतान करने की सुविधा होगी.
मनजीत सहगल