पश्चिम बंगाल में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में जेल में बंद टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली है. न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने भट्टाचार्य को उच्च न्यायालय के समक्ष कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों के साथ एक नई याचिका दायर करने की अनुमति दी.
पीठ ने कहा, "हाई कोर्ट याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका पर गुण-दोष के आधार पर और यथासंभव शीघ्रता से विचार कर सकता है. हाई कोर्ट इस मामले पर नए सिरे से और कानून के अनुसार विचार कर सकता है." पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भट्टाचार्य को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रात भर की पूछताछ के बाद पिछले साल 11 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. ईडी ने आरोप लगाया कि पलाशीपारा विधायक जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. 15 दिसंबर, 2023 को शीर्ष अदालत ने भट्टाचार्य की जमानत याचिका खारिज करने के 16 नवंबर के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उनकी अपील पर ईडी को नोटिस जारी किया था.
शीर्ष अदालत ने 16 फरवरी को मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भट्टाचार्य के बेटे सौविक को जमानत दे दी थी.
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