कोरोना काल में मास्क की कालाबाजारी, कोर्ट ने दुकानदार को सुनाई 3 साल की सजा

दुकानदार 36 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से टू प्लाई मास्क बेच रहा था जबकि सरकार ने इनकी अधिकतम कीमत आठ रुपये तय की थी. ऐसे में दुकानदार उपभोक्ताओं से एक मास्क पर 28 रुपये ज्यादा वसूल रहा था.

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मास्क की कालाबाजारी पर दुकानदार को तीन साल की कैद (प्रतीकात्मक फोटो) मास्क की कालाबाजारी पर दुकानदार को तीन साल की कैद (प्रतीकात्मक फोटो)

सैयद रेहान मुस्तफ़ा

  • बाराबंकी,
  • 15 अक्टूबर 2025,
  • अपडेटेड 11:12 PM IST

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में कोविड-19 महामारी के दौरान मास्क की कालाबाजारी करने वाले दुकानदार को अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन साल के साधारण कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर-17 ने सुनाया. मार्च 2020 में त्रिवेदीगंज के मंगलपुर चौराहा (ककरी मोड़) स्थित देवी मेडिकल स्टोर पर छापेमारी के दौरान यह खुलासा हुआ कि दुकानदार टू-प्लाई मास्क 36 रुपये प्रति पीस में बेच रहा था, जबकि सरकार ने इनकी अधिकतम कीमत आठ रुपये तय की थी.

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पूर्ति निरीक्षक संजय कुमार और नायब तहसीलदार अभिषेक यादव की टीम ने छापा मारा. जांच के बाद आरोपी देवनारायण साहू के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ. साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर अदालत ने दुकानदार को दोषी ठहराया और तीन वर्ष की कैद के साथ एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

अदालत का यह फैसला इस बात का उदाहरण है कि आपदा के समय मुनाफाखोरी करने वालों को कानून बख्शता नहीं है.

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