तहव्वुर राणा ने परिवार से बात करने की जताई इच्छा, आतंकी की अर्जी पर कोर्ट ने NIA से मांगा जवाब

मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा ने पटियाला हाउस कोर्ट से अपने परिवार से बात करने की इजाजत मांगी है. इसके लिए उसने एक आवेदन कोर्ट में दायर किया है. कोर्ट ने इसके लिए एनआईए को नोटिस जारी किया है.

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आतंकी तहव्वुर राणा आतंकी तहव्वुर राणा

सृष्टि ओझा

  • नई दिल्ली,
  • 21 अप्रैल 2025,
  • अपडेटेड 7:35 PM IST

26/11 मुंबई हमलों का आरोपी तहव्वुर राणा ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक आवेदन दायर किया है. उसने अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करने की इजाजत मांगी है. उसके इस आवेदन पर अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया है. इस मामले की सुनवाई 23 अप्रैल को होगी.

तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया है जो फिलहाल 18 दिनों की एनआईए की हिरासत में है. उसपर मुंबई हमलों में 166 लोगों की मौत और उसे इन हमलों के लिए वित्तीय और तार्किक समर्थन देने का आरोपी ठहराया गया है. वह पाकिस्तानी मूल का कनाडाई व्यापारी है, और आतंकी हमलों के लिए अमेरिका की जेल में बंद था.

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तहव्वुर राणा से इन प्रमुख पॉइंट्स पर हो रहा सवाल-जवाब

एनआईए के मुताबिक, तहव्वुर राणा की पूछताछ तीन प्रमुख पॉइंट्स पर केंद्रित है जिनमें - मुंबई हमलों की साजिश, हमलों में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की भूमिका और लश्कर-ए-तैयबा के साथ राणा के संबंध जैसे अहम सवाल हैं.

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लंबी कानूनी लड़ाई के बाद तहव्वुरण राणा को भारत किया गया प्रत्यर्पित

तहव्वुर राणा को एनआईए मुख्यालय में कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी में रखा गया है. अमेरिका में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, राणा की प्रत्यर्पण प्रक्रिया पूरी हुई और भारतीय जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ा सफलता हासिल की थी. अब 23 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई के दौरान यह देखा जाएगा कि कोर्ट उसके आवेदन पर क्या फैसले लेती है.

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