सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक नेताओं को जमानत नहीं देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर आरोपों वाले आपराधिक नेताओं को जमानत नहीं देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. हालांकि सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है. इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी पिटीशन वापस लेे ली.

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संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 02 नवंबर 2022,
  • अपडेटेड 2:15 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर आरोपों वाले आपराधिक नेताओं को जमानत नहीं देने और उन जैसे नेताओं को दी गई जमानत को रद्द करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. 

याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपकी मांग संभव नहीं है. सभी गंभीर अपराध के आरोपी नेताओं को जमानत नहीं दी जाए और जिन्हें जमानत मिल गई है उनकी जमानत रद्द कर दी जाए. सीजेआई ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप अपनी याचिका वापस लें या हम इसे खारिज कर देंगे.  

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इस पर याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली. इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया. दरअसल जघन्य आपराधिक मामलो में आरोपों का सामना कर रहे राजनेताओं को किसी भी अदालत से जमानत न दिए जाने और जिनको जमानत दी गई है उनकी जमानत रद्द किए जाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी.  

याचिका में कहा गया था कि कई ऐसे राजनेता हैं जो गंभीर अपराधों के आरोपी हैं या तो उनके ऊपर मुकदमा शुरू नहीं हुआ है या 5 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी मुकदमे समाप्त नहीं हुए हैं.  

 

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